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देहरादून में ध्वनि प्रदूषण के बायलॉज तैयार, चार क्षेत्रों में बांटा गया शहर, तय हुये मानक - Dehradun Noise Pollution Bylaws - DEHRADUN NOISE POLLUTION BYLAWS

Dehradun Noise Pollution Bylaws, देहरादून में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है. इसके लिए देहरादून को चार क्षेत्रों में बांटां गया है. इन क्षेत्रों में ध्वनि के मानत तय कर दिये गये हैं. जिसका उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा.

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देहरादून में ध्वनि प्रदूषण के बायलॉज तैयार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jun 17, 2024, 7:01 PM IST

देहरादून: राजधानी में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर बायलॉज तैयार कर लिया है. दोनों विभाग निर्धारित सीमा से ज्यादा ध्वनि होने पर अलग-अलग चरणों में चलानी कार्रवाई करेंगे. बायलॉज के अनुसार देहरादून को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानकों को तोड़ने वालों पर नगर निगम अधिनियम की धारा 541 आधार पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया जायेगा.

चार क्षेत्रों में बांटा गया देहरादून शहर: शांत क्षेत्र में जिला न्यायालय,अस्पताल,मेडिकल कॉलेज,शैक्षिक संस्थान,आईएमए,वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्र,मूक बधिर,दिव्यांग और दृष्टिबाधित संस्थान के न्यूनतम 100 मीटर का परिक्षेत्र,वन क्षेत्र,भारतीय वन अनुसंधान 1927 के अंर्तगत अधिसूचित कोई अन्य वन क्षेत्र,अधिसूचित राज्य,अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व वाली धरोहर और पुरातत्व स्थल शामिल हैं.आवासीय क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी,आवासीय अपार्टमेंट और एमडीडीए के जोनल क्षेत्र,मास्टर प्लान या किसी सरकारी परियोजना के अंर्तगत कृषि क्षेत्र और बागवानी क्षेत्र शामिल हैं. वाणिज्य क्षेत्र में पलटन बाजार,तिब्बती मार्केट,इंदिरा मार्किट,राजपुर रोड,वाणिज्य क्षेत्र,सभी वेडिंग जोन,मुख्य मार्गो पर वाणिज्यिक संस्थानों के क्षेत्र,एमडीडीए और अन्य वाणिज्य क्षेत्र शामिल हैं. उद्योग क्षेत्र में राज्य सरकार के उद्योग विभाग,एमडीडीए,सिडकुल या अन्य सक्षम अधिकारी के माध्यम से चुना गया क्षेत्र.

ये रहेगी जुर्माने की रकम: व्यक्तिगत श्रेणी में पहले उल्लंघन पर 1000 रुपए, दूसरे उल्लंघन पर ढ़ाई हजार रुपए और तीसरे या उससे ज्यादा उल्लंघन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा. धार्मिक उत्सव, मनोरंजन कार्यक्रमों, सांस्कृतिक उत्सव के संचलन आदि की श्रेणी में प्रथम उल्लंघन करने पर 5000 रुपए, दूसरी बार में 10,000 रुपए और इसके बाद 15 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. होटल,भोजनालय,पब और बैंक्विट हॉल श्रेणी में उल्लंघन करने पर पहली बार में 10000 रुपए दूसरी बार में 15000 रुपए और इसके बाद 20000 रुपए का जुर्माना लगेगा. साथ ही उद्योग इकाई,खनन कार्य की श्रेणी में पहली बार उल्लंघन करने पर 20000 रुपए दूसरी बार में 30000 रुपए और इसके बाद 40000 रुपए का जुर्माना लगेगा.

ये हैं ध्वनि के मानक: शांत क्षेत्र में ध्वनि के मानक डेसीबल में दिन में 50 और रात में 40 डेसीबल है. आवासीय क्षेत्र में ध्वनि के मानक डेसिबल में दिन में 55 और रात को 45, वाणिज्य क्षेत्र में ध्वनि के मानक डेसिबल में दिन में 65 और रात में 55, उद्योग क्षेत्र में धमनी के मानक डेसिबल में दिन में 75 रात में 79 डेसीबल है.

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बायलॉज तैयार कर लिया गया है. इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए रुड़की भेजा गया है. इसमें शहर को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. इन क्षेत्रों में ध्वनि के मानक बनाए गए हैं. इन मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण किया जाता है तो उसमें चालान की कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है.

देहरादून: राजधानी में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर बायलॉज तैयार कर लिया है. दोनों विभाग निर्धारित सीमा से ज्यादा ध्वनि होने पर अलग-अलग चरणों में चलानी कार्रवाई करेंगे. बायलॉज के अनुसार देहरादून को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानकों को तोड़ने वालों पर नगर निगम अधिनियम की धारा 541 आधार पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया जायेगा.

चार क्षेत्रों में बांटा गया देहरादून शहर: शांत क्षेत्र में जिला न्यायालय,अस्पताल,मेडिकल कॉलेज,शैक्षिक संस्थान,आईएमए,वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्र,मूक बधिर,दिव्यांग और दृष्टिबाधित संस्थान के न्यूनतम 100 मीटर का परिक्षेत्र,वन क्षेत्र,भारतीय वन अनुसंधान 1927 के अंर्तगत अधिसूचित कोई अन्य वन क्षेत्र,अधिसूचित राज्य,अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व वाली धरोहर और पुरातत्व स्थल शामिल हैं.आवासीय क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी,आवासीय अपार्टमेंट और एमडीडीए के जोनल क्षेत्र,मास्टर प्लान या किसी सरकारी परियोजना के अंर्तगत कृषि क्षेत्र और बागवानी क्षेत्र शामिल हैं. वाणिज्य क्षेत्र में पलटन बाजार,तिब्बती मार्केट,इंदिरा मार्किट,राजपुर रोड,वाणिज्य क्षेत्र,सभी वेडिंग जोन,मुख्य मार्गो पर वाणिज्यिक संस्थानों के क्षेत्र,एमडीडीए और अन्य वाणिज्य क्षेत्र शामिल हैं. उद्योग क्षेत्र में राज्य सरकार के उद्योग विभाग,एमडीडीए,सिडकुल या अन्य सक्षम अधिकारी के माध्यम से चुना गया क्षेत्र.

ये रहेगी जुर्माने की रकम: व्यक्तिगत श्रेणी में पहले उल्लंघन पर 1000 रुपए, दूसरे उल्लंघन पर ढ़ाई हजार रुपए और तीसरे या उससे ज्यादा उल्लंघन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा. धार्मिक उत्सव, मनोरंजन कार्यक्रमों, सांस्कृतिक उत्सव के संचलन आदि की श्रेणी में प्रथम उल्लंघन करने पर 5000 रुपए, दूसरी बार में 10,000 रुपए और इसके बाद 15 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. होटल,भोजनालय,पब और बैंक्विट हॉल श्रेणी में उल्लंघन करने पर पहली बार में 10000 रुपए दूसरी बार में 15000 रुपए और इसके बाद 20000 रुपए का जुर्माना लगेगा. साथ ही उद्योग इकाई,खनन कार्य की श्रेणी में पहली बार उल्लंघन करने पर 20000 रुपए दूसरी बार में 30000 रुपए और इसके बाद 40000 रुपए का जुर्माना लगेगा.

ये हैं ध्वनि के मानक: शांत क्षेत्र में ध्वनि के मानक डेसीबल में दिन में 50 और रात में 40 डेसीबल है. आवासीय क्षेत्र में ध्वनि के मानक डेसिबल में दिन में 55 और रात को 45, वाणिज्य क्षेत्र में ध्वनि के मानक डेसिबल में दिन में 65 और रात में 55, उद्योग क्षेत्र में धमनी के मानक डेसिबल में दिन में 75 रात में 79 डेसीबल है.

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बायलॉज तैयार कर लिया गया है. इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए रुड़की भेजा गया है. इसमें शहर को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. इन क्षेत्रों में ध्वनि के मानक बनाए गए हैं. इन मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण किया जाता है तो उसमें चालान की कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है.

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