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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

Bundi POCSO court sentenced बूंदी की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Bundi POCSO court,  Bundi POCSO court sentenced
पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 15, 2024, 8:27 PM IST

बूंदी. जिले की पॉक्सो कोर्ट नंबर एक ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने बताया कि मामले में फरियादी पीड़िता की मां ने थाना कोतवाली में 19 जुलाई 2021 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि पीड़िता घर पर दूसरी बेटियों के साथ सो रही थी. सुबह जागने पर बेटी नजर नहीं आई. उसकी आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इस रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बूंदी ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया. बाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, दो आरोपियों को आजीवन जेल में रहने की सजा

पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश सलीम बदर ने आरोपी मोहसिन खान पुत्र निसार मोहम्मद निवासी कागदी देवरा बूंदी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही पीड़िता को न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अलग से कार्रवाई करने के आदेश दिए. इस मामले में अन्य अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया. विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने बीस गवाह व चालीस दस्तावेज पेश किए.

बूंदी. जिले की पॉक्सो कोर्ट नंबर एक ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने बताया कि मामले में फरियादी पीड़िता की मां ने थाना कोतवाली में 19 जुलाई 2021 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि पीड़िता घर पर दूसरी बेटियों के साथ सो रही थी. सुबह जागने पर बेटी नजर नहीं आई. उसकी आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इस रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बूंदी ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया. बाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, दो आरोपियों को आजीवन जेल में रहने की सजा

पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश सलीम बदर ने आरोपी मोहसिन खान पुत्र निसार मोहम्मद निवासी कागदी देवरा बूंदी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही पीड़िता को न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अलग से कार्रवाई करने के आदेश दिए. इस मामले में अन्य अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया. विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने बीस गवाह व चालीस दस्तावेज पेश किए.

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