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शकुंतला अपार्टमेंट की पानी की टंकी गिरने के मामले में 3 लोगों को दो साल की सजा - WATER TANK COLLAPSE CASE IN KOTA

एक बहुमंजिला अपार्टमेंट की पानी की टंकी गिरने से बच्चे की मौत मामले में ​तीन लोगों को दो-दो साल की सजा दी गई है.

WATER TANK COLLAPSE CASE IN KOTA
3 लोगों को दो साल की सजा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 29, 2025, 5:09 PM IST

कोटा: साल 2006 में छावनी के बहुमंजिला इमारत शकुंतला अपार्टमेंट की पानी की टंकी के गिरने के मामले में एक बालक की मौत हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने कांट्रेक्टर, आर्किटेक्चर और बिल्डर को मिलाकर 6 जनों पर गैर-इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में 19 साल बाद न्यायालय का फैसला 27 जनवरी को आया. जिसमें तीन आरोपियों को दो साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही 3500 रुपए का जुर्माने से दंडित किया है. इसके अलावा तीन जनों को निर्दोष करार दिया गया है.

मामले के अनुसार 10 अप्रैल, 2006 को शकुंतला अपार्टमेंट की पानी की टंकी पड़ोस के मकान पर गिर गई थी. जिससे मकान की पट्टियां टूट गई और मलबे में मकान में मौजूद रघु जैन, उनकी पत्नी रुचि, उसका बेटे सार्थक और संयम घायल हो गए. इसमें सार्थक की मौत हो गई थी. इस मामले में रघु जैन की शिकायत पर गुमानपुरा थाने ने बिल्डर राजेश, ठेकेदार संजीव साहनी, आर्किटेक्ट अनिल ईनाणी, चेतन कोली, रामप्रसाद और रामदयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

पढ़ें: भिवाड़ी में पानी की टंकी के गिरने के कारणों का खुलाशा.. ठेकेदार और विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने

इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में पड़ताल की थी. साथ ही 22 नवंबर, 2006 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह और 57 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे. इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या एक दक्षिण ने फैसला सुनाया है. इसमें राजेश, संजीव साहनी और अनिल ईरानी को 2 साल की सजा सुनाई है, जबकि चेतन कोली, रामप्रसाद और रामदयाल को बरी कर दिया है.

कोटा: साल 2006 में छावनी के बहुमंजिला इमारत शकुंतला अपार्टमेंट की पानी की टंकी के गिरने के मामले में एक बालक की मौत हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने कांट्रेक्टर, आर्किटेक्चर और बिल्डर को मिलाकर 6 जनों पर गैर-इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में 19 साल बाद न्यायालय का फैसला 27 जनवरी को आया. जिसमें तीन आरोपियों को दो साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही 3500 रुपए का जुर्माने से दंडित किया है. इसके अलावा तीन जनों को निर्दोष करार दिया गया है.

मामले के अनुसार 10 अप्रैल, 2006 को शकुंतला अपार्टमेंट की पानी की टंकी पड़ोस के मकान पर गिर गई थी. जिससे मकान की पट्टियां टूट गई और मलबे में मकान में मौजूद रघु जैन, उनकी पत्नी रुचि, उसका बेटे सार्थक और संयम घायल हो गए. इसमें सार्थक की मौत हो गई थी. इस मामले में रघु जैन की शिकायत पर गुमानपुरा थाने ने बिल्डर राजेश, ठेकेदार संजीव साहनी, आर्किटेक्ट अनिल ईनाणी, चेतन कोली, रामप्रसाद और रामदयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

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इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में पड़ताल की थी. साथ ही 22 नवंबर, 2006 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह और 57 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे. इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या एक दक्षिण ने फैसला सुनाया है. इसमें राजेश, संजीव साहनी और अनिल ईरानी को 2 साल की सजा सुनाई है, जबकि चेतन कोली, रामप्रसाद और रामदयाल को बरी कर दिया है.

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