जींद: अगर आपने या आपके किसी अपनों ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं करवाया है. तो आपके लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, अब सरकार ने 15 साल के ऊपर के बच्चों का नाम 31 दिसंबर 2024 तक जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की छूट दे दी है. बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में अपने बच्चों के नाम दर्ज कराने को लेकर अभिभावकों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी. अभिभावक कभी नगर परिषद कार्यालय तो कभी नागरिक अस्पताल के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र विंग में पहुंचते थे. जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब ये राह भी अभिभावकों के लिए आसान हो गई है.
बर्थ सर्टिफिकेट न होने पर होती है परेशानी: बच्चे के जन्म पर अभिभावक अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र रिकॉर्ड तो बनवा लेते हैं. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज ही करना भूल जाते हैं. जिससे बच्चों को स्कूल एडमिशन से लेकर अन्य सभी कामों में परेशानी का सामना करना पड़ता है. जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल की बात की जाए तो यहां जन्म प्रमाण पत्र विंग में प्रतिदिन इसी तरह की समस्या को लेकर अभिभावक पहुंचते हैं.
हरियाणा सरकार ने दी छूट: इसी तरह नगर परिषद कार्यालय में भी अपने बच्चे का नाम रिकॉर्ड में दर्ज कराने को लेकर अभिभावक पहुचंते हैं. लेकिन नाम दर्ज करवाने की गाइडलाइन न होने के चलते उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है. अब सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाने की छूट दी है. अभीतक जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाने के लिए जन्म से 15 साल तक ही आवेदन कर सकते थे. अब 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं.
इन सभी कामों के लिए मांगा जाता है जन्म प्रमाण पत्र:बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र स्कूल एडमिशन से लेकर कई जगह पर काम आता है. अभिभावक जन्म प्रमाण पत्र या पीपीपी का कहीं प्रयोग करना होता है, तो इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन बच्चे के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में बेबी लिखा होता है. जो शुरुआती दौर में लिखा जाता है. ऐसे में बच्चे का नाम न होने पर अभिभावकों को परेशानी होती है. इसे लेकर नागरिक अस्पताल तथा नगर परिषद में प्रतिदिन 100 से अधिक लोग पूछताछ के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में बेबी लिखे हुए अभिभावकों के आधार कार्ड पर उपलब्ध करवाए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर नाम दर्ज करवाने के लिए कहा जा रहा है कि बच्चे के नाम आधार कार्ड एवं पीपीपी में अपडेट करवा लें.
बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट कराना अनिवार्य:नागरिक अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉ. राजेश भोला ने बताया कि अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म के बाद ही आधार कार्ड बनवाया जाता है. इसके लिए नागरिक अस्पताल परिसर में आधार कार्ड सेंटर है. उस समय बच्चे के नाम की जगह बेबी लिखा जाता है. अभिभावकों को चाहिए कि जब बच्चे का नाम रख लिया जाए तो इसे आधार कार्ड या पीपीपी में अवश्य अपडेट करवाएं ताकि भविष्य में परेशानी न हो.
क्या कहते हैं नगर परिषद अधिकारी: तो वहीं, नगर परिषद के ईओ रिषिकेश चौधरी ने कहा कि मुख्यालय की ओर से पत्र मिला है. नगर परिषद ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है. जिस भी व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम नगर परिषद के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया. वह दर्ज करवा सकता है. जन्म प्रमाण पत्र में करीब 15 साल तक नाम अपडेट करवाया जा सकता है. उनके पास भी काफी संख्या में बेबी लिखे हुए ही आधार लेकर लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं. ऐसे में अभिभावक समय रहते ही नाम दर्ज करवाएं.
ये भी पढ़ें: हरियाणा के रेवाड़ी में 4 पुलिस थानों के SHO सस्पेंड, इस वजह से गिरी गाज
ये भी पढ़ें: 41 दिनों से धरने पर पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र, 14 पर एफआईआर दर्ज, दो बार हो चुका लाठीचार्ज