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अपनी ही विधायक को लेकर कांग्रेस ने चली बड़ी चाल, क्या देना पड़ेगा इस्तीफा? - CONGRESS MLA NIRMALA SAPRE CASE

कांग्रस ने हाईकोर्ट में दायर की विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ याचिका, विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग.

CONGRESS PETITION HC NIRMALA SAPRE
विधायक निर्मला सप्रे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 29, 2024, 10:38 AM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने इंदौर हाईकोर्ट में अपनी ही पार्टी की विधायक के खिलाफ एक याचिका दायर की है. इसके माध्यम से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही है.

हाईकोर्ट में दायर की याचिका

दरअसल, बीना विधायक पर आरोप हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की सदस्यता ले ली थी, लेकिन उसके बाद भी वह कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रही हैं. साथ ही कांग्रेस के बी फार्म के माध्यम से अभी भी कांग्रेस की विधायक बनी बैठी हैं. बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने निर्मला की विधायकी को निरस्त करने का आवेदन विधानसभा अध्यक्ष को भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा भी कोई निराकरण नहीं किया गया. इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट आने वाले दिनों में सुनवाई कर सकती है.

कांग्रेस की सदस्यता से नहीं दे रही हैं इस्तीफा

यह याचिका नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की ओर से उनके एडवोकेट जयेश गुरनानी ने दायर की है. आरोपी हैं कि लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में रहने के बाद भी निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़ने का ऐलान नहीं कर रही हैं. कई बार विधानसभा में भी कांग्रेस के नेता उन्हें अपने पास नहीं बैठने देते हैं, लेकिन वह कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ रही हैं. अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हाईकोर्ट की शरण ली है. याचिका दायर करते हुए यह मांग की गई है कि निर्मला सप्रे की सदस्यता दल बदल कानून के तहत निरस्त की जाए. एडवोकेट जयेश ने बताया, '' भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर कोई विधायक दल बदलता है तो उसकी विधानसभा से सदस्यता निरस्त की जानी चाहिए. इसी के तहत एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है.''

इंदौर: मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने इंदौर हाईकोर्ट में अपनी ही पार्टी की विधायक के खिलाफ एक याचिका दायर की है. इसके माध्यम से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही है.

हाईकोर्ट में दायर की याचिका

दरअसल, बीना विधायक पर आरोप हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की सदस्यता ले ली थी, लेकिन उसके बाद भी वह कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रही हैं. साथ ही कांग्रेस के बी फार्म के माध्यम से अभी भी कांग्रेस की विधायक बनी बैठी हैं. बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने निर्मला की विधायकी को निरस्त करने का आवेदन विधानसभा अध्यक्ष को भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा भी कोई निराकरण नहीं किया गया. इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट आने वाले दिनों में सुनवाई कर सकती है.

कांग्रेस की सदस्यता से नहीं दे रही हैं इस्तीफा

यह याचिका नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की ओर से उनके एडवोकेट जयेश गुरनानी ने दायर की है. आरोपी हैं कि लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में रहने के बाद भी निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़ने का ऐलान नहीं कर रही हैं. कई बार विधानसभा में भी कांग्रेस के नेता उन्हें अपने पास नहीं बैठने देते हैं, लेकिन वह कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ रही हैं. अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हाईकोर्ट की शरण ली है. याचिका दायर करते हुए यह मांग की गई है कि निर्मला सप्रे की सदस्यता दल बदल कानून के तहत निरस्त की जाए. एडवोकेट जयेश ने बताया, '' भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर कोई विधायक दल बदलता है तो उसकी विधानसभा से सदस्यता निरस्त की जानी चाहिए. इसी के तहत एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है.''

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