राजगढ़: जिले के माचलपुर थाना क्षेत्र में निजी स्कूल के चपरासी पर पांचवी कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप लगे हैं. इस मामले में पुलिस ने आरोपी चपरासी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता और उसके परिजन का आरोप है कि स्कूल के चपरासी ने गंदी हरकत की है.
बालिका के साथ चपरासी ने की छेड़छाड़
बता दें कि, राजगढ़ में एक बालिका के साथ अश्लील घटना का मामला सामने आया है. जिसमें बालिका और उसके परिजन ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है. जानकारी के मुताबिक, यह पूरा घटनाक्रम राजगढ़ जिले के माचलपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी विद्यालय का है. आरोप है कि, पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बालिका से वहां कार्यरत चपरासी के द्वारा अश्लील हरकत की गई है.
घटना के बारे में बालिका ने अपने परिजन को बताया और उसके परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे. जहां पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बालिका से छेड़छाड़ करने के मामले में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. पीड़ित बालिका की मां का कहना है कि, ''पेपर छूट जाने के कारण उनकी बालिका 6 जनवरी को स्कूल गई थी. जहां मौजूद चपरासी ने बालिका से कहा कि उसे प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं. इसी दौरान स्कूल में चपरासी ने उसको बैड टच किया.''
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परिजन का स्कूल प्रबंधन पर आरोप
बालिका की मां का आरोप है कि, ''इस घटना के बारे में न तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें बताया और न ही वहां से कोई कॉल आया. यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए और ये कहकर टाल दिया गया कि कैमरे बंद हैं. हम सीसीटीवी फुटेज के लिए मशीन ही स्कूल से उठाकर घर ले आए और थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है.''
प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई
माचलपुर थाना प्रभारी जितेंद्र मवाई ने बताया कि, ''6 जनवरी को एक निजी स्कूल के चपरासी ने पांचवी कक्षा की बालिका से छेड़छाड़ की थी. मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, विवेचना के दौरान स्कूल प्रिंसिपल के विरुद्ध भी पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. क्योंकि उन्होंने इस कृत्य की सूचना न तो पुलिस को दी और न ही बाल किशोर न्यायालय को अवगत कराया. सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार, स्कूल प्रिंसिपल पर यह कार्रवाई की गई है.''