बिलासपुर : जिले के खनिज विभाग ने मस्तूरी क्षेत्र के जोधरा स्थित दो सेन्सन डिपो में अधिक रेत भंडारण की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच की है. इसके साथ ही संचालकों के द्वारा दस्तावेज पेश नहीं करने पर करीब 320 हाईवा रेत के उठाव पर रोक लगाकर दी है. खनिज विभाग ने रेत भंडारण की वैधता प्रस्तुत करने के बाद ही बालू को रिलीज करने की बात कही है. साथ ही डिपो संचालको को दस्तावेज पेश करने का नोटिस थमाया है.
अवैध रूप से भंडारित रेत के परिवहन को रोका : बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत जोंधरा स्थित दो रेत डिपो में खनिज विभाग को अवैध रेत के भंडारण की सूचना मिली थी. जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी और जांच पड़ताल की. इस दौरान वहां 320 हाईवा रेत भंडारित किया हुआ पाया गया. डिपो संचालक रेत भंडारण की वैधता प्रमाणित करने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद खनिज विभाग ने रेत के परिवहन को रोक दिया है. खनिज विभाग ने दोनों रेत डिपो के संचालकों को वैधता प्रमाणित करने का नोटिस जारी किया है. साथ ही 3 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है.
"सूचना मिलने पर खनिज अमले ने कार्रवाई की है सेंसन डीपो मे मौके पर रेत भंडारण दस्तावेज और वैधता प्रस्तुत नही करने पर रेत उठाव पर रोक लगाया गया है साथ ही दस्तावेज पेश करने पर जांच के बाद बालू रिलीज कर दिया जायेगा." - दिनेश मिश्रा, अधिकारी, खनिज विभाग
वैधता प्रमाणित करने का नोटिस जारी : बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप है. मेसर्स अशोक कर्ष निवासी अकलतरा ने करीब 120 हाईवा/1440 घन मीटर रेत भंडारण किया था. इसी तरह मेसर्स सुमन इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर जितेन्द्र सिंह के स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में लगभग 200 हाईवा/2400 सौ घन मीटर रेत भंडारित होना पाया गया है. जिसके संबंध में दोनों मेसर्स को वैधता प्रमाणित करने का नोटिस जारी किया है.