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बिजनौर सीजेएम कोर्ट परिसर में बदमाश की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास - Sentence in Bijnor murder case - SENTENCE IN BIJNOR MURDER CASE

बिजनौर सीजेएम कोर्ट परिसर में बदमाश की हत्या (Sentence in Bijnor Murder Case) करने वाले शाहनवाज को जनपद न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा शाहनवाज पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

बदमाश की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास.
बदमाश की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास. (Photo Credit-Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2024, 6:38 PM IST

2019 कोर्ट परिसर में बदमाश कर दी थी हत्या, अब आजीवन कारावास. (Video Credit-Etv Bharat)

बिजनौर: साल 2019 में बिजनौर सीजेएम कोर्ट के अंदर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर पेशी पर आए बदमाश शाहनवाज की हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश ने गुरुवार को गुनहगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

17 दिसंबर 2019 को दोपहर करीब 2 बजे बिजनौर सीजेएम कोर्ट में दिल्ली पुलिस बदमाश शाहनवाज और जब्बार को कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी. इसी दौरान घात लगाए बैठे सुमित और दो नाबालिगों ने कोर्ट के भीतर ताबड़तोड़ शाहनवाज पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. नाबालिग होने की वजह से दो हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई पर कोर्ट का स्टे है. हमले के दौरान जब्बार कोर्ट के अंदर से भागने में कामयाब हो गया था. गोलीबारी में शाहनवाज को 12 गोलियां लगी थीं. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. आरोपियों ने शाहनवाज को मौत के घाट उतारने के बाद खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. गोलीबारी में पुलिस पार्टी के कई जवान भी घायल हुए थे.

गुरुवार को शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी सुमित को बहराइच पुलिस व बिजनौर पुलिस ट्रायल पर बिजनौर कोर्ट लेकर पहुंची. बहस और सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने सुमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार केस में गिरफ्तार किए गए नाबालिग दो लोगों की सुनवाई पर हाईकोर्ट से अभी स्टे है. सुमित को कोर्ट ने हत्या, जानलेवा हमला और अवैध शस्त्र रखने का दोषी करार दिया गया था. सुमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

यह भी पढ़ें : पत्नी की हत्या में सजा काट रहे व्यक्ति को संदेह के आधार पर किया बरी

यह भी पढ़ें : ग्रामीण की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, पांच साल पहले गाय के विवाद में हुई थी वारदात

2019 कोर्ट परिसर में बदमाश कर दी थी हत्या, अब आजीवन कारावास. (Video Credit-Etv Bharat)

बिजनौर: साल 2019 में बिजनौर सीजेएम कोर्ट के अंदर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर पेशी पर आए बदमाश शाहनवाज की हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश ने गुरुवार को गुनहगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

17 दिसंबर 2019 को दोपहर करीब 2 बजे बिजनौर सीजेएम कोर्ट में दिल्ली पुलिस बदमाश शाहनवाज और जब्बार को कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी. इसी दौरान घात लगाए बैठे सुमित और दो नाबालिगों ने कोर्ट के भीतर ताबड़तोड़ शाहनवाज पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. नाबालिग होने की वजह से दो हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई पर कोर्ट का स्टे है. हमले के दौरान जब्बार कोर्ट के अंदर से भागने में कामयाब हो गया था. गोलीबारी में शाहनवाज को 12 गोलियां लगी थीं. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. आरोपियों ने शाहनवाज को मौत के घाट उतारने के बाद खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. गोलीबारी में पुलिस पार्टी के कई जवान भी घायल हुए थे.

गुरुवार को शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी सुमित को बहराइच पुलिस व बिजनौर पुलिस ट्रायल पर बिजनौर कोर्ट लेकर पहुंची. बहस और सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने सुमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार केस में गिरफ्तार किए गए नाबालिग दो लोगों की सुनवाई पर हाईकोर्ट से अभी स्टे है. सुमित को कोर्ट ने हत्या, जानलेवा हमला और अवैध शस्त्र रखने का दोषी करार दिया गया था. सुमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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