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बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगी रोक, HC के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ऐलान

बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लग गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है.

TEACHER TRANSFER POLICY IN BIHAR
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : 2 hours ago

Updated : 2 hours ago

पटना: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार में शिक्षक तबादला नीति पर रोक लगा दी है. आज ही पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षक जहां हैं, वहीं नियुक्त होंगे. 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद उन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा.

"स्थानांतरण नीति तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. अभी जो शिक्षक जहां हैं, वहीं नियुक्त होंगे. 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा. जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे."- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण नीति में कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठनों ने आकर विभाग को जो भी बातें बताईं हैं, विभाग भी इसे महसूस कर रहा है. फिलहाल शिक्षक अभी जिस विद्यालय में है, वहीं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करेंगे. पांच चरण की सक्षमता के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा.

क्या है हाईकोर्ट का आदेश?: दरअसल, जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवंबर 2024 तक वे अपना स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए विकल्प दे दें.

ये भी पढ़ें:

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शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षक जहां हैं, वहीं नियुक्त होंगे. 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद उन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा.

"स्थानांतरण नीति तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. अभी जो शिक्षक जहां हैं, वहीं नियुक्त होंगे. 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा. जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे."- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण नीति में कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठनों ने आकर विभाग को जो भी बातें बताईं हैं, विभाग भी इसे महसूस कर रहा है. फिलहाल शिक्षक अभी जिस विद्यालय में है, वहीं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करेंगे. पांच चरण की सक्षमता के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा.

क्या है हाईकोर्ट का आदेश?: दरअसल, जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवंबर 2024 तक वे अपना स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए विकल्प दे दें.

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Last Updated : 2 hours ago
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