पटना : शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण की चाहत रखने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से विभागीय आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि किसी विशेष समस्या के कारण कुछ शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं.
जो शिक्षक किसी विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण चाहते हैं. वह शिक्षा विभाग के पोर्टल ई-शिक्षाकोष पर 1 से 15 दिसंबर तक नए सिरे से स्थानांतरण के लिए आवेदन करें.
नए सिरे से 1 से 15 दिसंबर तक करें आवेदन : विभागीय निर्देश में कहा गया है कि इसके पहले 7 नवंबर से स्थानांतरण के लिए पोर्टल पर जो आवेदन लिए गए उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्थानांतरण और पदस्थापना नीति को सरकार ने फिलहाल रद्द कर दिया है.
पहले के सभी आवेदन रद्द : ऐसे में पोर्टल पर जितने भी स्थानांतरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, वह सभी रद्द कर दिए गए हैं. शिक्षकों के स्थानांतरण में इन आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. जो शिक्षक विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण चाहते हैं वह पोर्टल पर नए सिरे से 1 से 15 दिसंबर के बीच अभ्यावेदन करें.
शिक्षकों के लिए खुशखबरी : गौरतलब है कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वह अपने मूल विद्यालय में ही पदस्थापन की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है. इसके अलावा विभिन्न शिक्षक संगठनों की मांग थी कि शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए. ताकि जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वह नई जगह पदस्थापन ले सके.
BPSC शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ : इसके अलावा बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण के काफी शिक्षक भी स्थानांतरण चाहते हैं, जो अपने घर और गृह जिला से कई किलोमीटर दूर पदस्थापित हैं. यह शिक्षक अपने घर के नजदीक आना चाहते हैं. इसके अलावा कई शिक्षक बीमारी और अन्य समस्या के कारण भी स्थानांतरण चाहते हैं, इन शिक्षकों के लिए खुशखबरी है.
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