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अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, मिली जमानत, अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फिर जुड़े

Rahul Gandhi Gets Bail: गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने करीब छह साल पहले एक प्रेस कांफ्रेंस में अभद्र टिप्पणी की थी. बेंगलुरु में की गई टिप्पणी के खिलाफ सुलतानपुर के भाजपा कार्यकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 20, 2024, 12:07 PM IST

Updated : Feb 20, 2024, 12:20 PM IST

सुलतानपुर: गृह मंत्री अमित शाह के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राहुल गांधी को मंगलवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी से रायबरेली जाना था. लेकिन, रास्ते में राहुला गांधी यात्रा छोड़कर सुलतानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए.

अमित शाह के मानहानि के मामले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमेठी से राहुल गांधी बाई रोड एमपीएमलए कोर्ट पहुंचे. राहुल गांधी की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता ने एमपीएमएलए कोर्ट में अर्जी दी थी. जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए राहुल गांधी की जमानत को मंजूर कर लिया.

जमानत के के लिए 25-25 हजार के दो बेल बांड भरे गए. उसके बाद राहुल गांधी पुनः अमेठी के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकल गए. अमेठी में राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ेंगे.

दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला था. कथित तौर पर राहुल गांधी ने अमित शाह को 'हत्यारा' कह दिया था. इस पर विजय मिश्रा नाम के भाजपा कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को सुलतानपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था.

जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था. अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी. मामला करीब 6 साल पुराना है.

ये भी पढ़ेंः राहुल गांधी को चाहिए धर्म का ज्ञान, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत से कहा, मुझे समझाएं, ये विषय बहुत बड़ा

सुलतानपुर: गृह मंत्री अमित शाह के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राहुल गांधी को मंगलवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी से रायबरेली जाना था. लेकिन, रास्ते में राहुला गांधी यात्रा छोड़कर सुलतानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए.

अमित शाह के मानहानि के मामले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमेठी से राहुल गांधी बाई रोड एमपीएमलए कोर्ट पहुंचे. राहुल गांधी की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता ने एमपीएमएलए कोर्ट में अर्जी दी थी. जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए राहुल गांधी की जमानत को मंजूर कर लिया.

जमानत के के लिए 25-25 हजार के दो बेल बांड भरे गए. उसके बाद राहुल गांधी पुनः अमेठी के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकल गए. अमेठी में राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ेंगे.

दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला था. कथित तौर पर राहुल गांधी ने अमित शाह को 'हत्यारा' कह दिया था. इस पर विजय मिश्रा नाम के भाजपा कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को सुलतानपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था.

जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था. अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी. मामला करीब 6 साल पुराना है.

ये भी पढ़ेंः राहुल गांधी को चाहिए धर्म का ज्ञान, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत से कहा, मुझे समझाएं, ये विषय बहुत बड़ा

Last Updated : Feb 20, 2024, 12:20 PM IST
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