भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में अपने परिवार से साथ रहने वाली नवविवाहिता की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ दहेज प्रताडना, मारपीट व मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस ने महिला के सास व ससुर को भी दहेज प्रताडना का आरोपी बनाया गया है. शिकायत में कहा गया है कि ससुराल वाले दहेज में पांच लाख रुपए की मांग कर रहे थे.
दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला को किया प्रताड़ित
दहेज में 5 लाख देने से इनकार करने पर महिला को पति ने तीन बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ लिया. गोविंदपुरा थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि बरखेड़ा सी-सेक्टर गोविंदपुरा इलाके में रहने वाली 25 साल की महिला का विवाह अक्टूबर 2022 में देवास में रहने वाले हाफिज इरशाद अहमद से हुआ था. शादी के कुछ समय बाद से ही पति समेत सास अकीला बी व ससुर इकबाल ने दहेज में 5 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी. महिला द्वारा मायके से रुपये लाने से इनकार करने पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया.
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पुलिस ने काउंसलिंग कराई. पति पर असर नहीं
पिछले साल अगस्त माह में पति अपनी पत्नी को मायके छोड़ गया. उसका कहना था कि अब 5 लाख रुपए लेकर ही देवास आना. इस बीच पति ने भोपाल आकर पत्नी को तीन बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ लिया. इसके बाद मामला पुलिस के पास आया तो दोनों पक्षों के बीच काउंसिलिंग कराई गई. पति को समझाया गया कि इस प्रकार की हरकत से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. लेकिन काउंसिलिंग का पति पर कोई फर्क नहीं पड़ा. इसके बाद पुलिस ने पति, सास व ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.