भोपाल। ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बनने के बाद भी तलाक के मामलों में कमी नही आ रही है. तीन तलाक का एक मामला भोपाल से सामने आया है. ग्रामीण थाना इंटखेड़ी पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम का मामला दर्ज किया है. पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर वह अपने मायके में रह रही थी. इस दौरान पति ने उसे वीडियो कॉल किया और तीन तलाक कहकर संबंध विच्छेद कर दिए.
6 साल पहले हुई थी शादी
पुलिस ने इस पूरे मामले में महिला के पति व ससुराल पक्ष खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शरू कर दी है. भोपाल के ईंटखेड़ी थाने के थाना प्रभारी दुर्जन सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, ''थाना क्षेत्र के अचारपुरा गाँव में रहने वाली 25 साल की बबली का मुस्लिम रीति रिवाज से करीब छह साल पहले सीहोर निवासी इरफान से निकाह हुआ था. निकाह के बाद वह पति और ससुराल पक्ष के साथ सीहोर में रह रही थी. महिला और इरफान का पांच साल का बच्चा भी है पति इरफान मजदूरी करता है.''
दहेज के लिए किया प्रताड़ित
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि ''शादी के बाद से ही पति इरफान समेत ससुराल पक्ष से फिराज बी, अरबिना, बेबी, हसीन मियां और मुकीम मियां उसे दहेज लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. उनकी मांग पूरी नहीं करने पर वह पीड़िता से मारपीट करते थे. पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से दुखी होकर वह अचारपुरा स्थित अपने मायके में बच्चे के साथ रह रही थी.
बीवी को दिया तलाक, दूसरा निकाह किया
अभी कुछ दिन पहले पति ने वीडियो कॉल किया और जब उसने पति का कॉल रिसीव किया तो उसने वीडियो कॉल पर तीन तलाक कहकर उससे संबंध विच्छेद कर दिए. इसके साथ ही पीड़िता को पता चला कि इरफान ने दूसरा निकाह भी कर लिया है. पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताणना व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.