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शहर के 70 प्रतिशत मैरिज हॉल अवैध, बुक करने से पहले रखें विशेष ध्यान, नहीं तो सात फेरों में लग सकती है रोक - Action on Illegal Marriage Garden

नगर निगम ने बिना रजिस्ट्रेशन और अनुमति के संचालित मैरिज हॉल, होटल इत्यादि पर कार्रवाई शुरू की है. बिल्डिंग परमिशन शाखा के एई अनिल कुमार साहनी ने बताया कि 50 व्यक्ति से अधिक क्षमता रखने वाले सभी स्थान को नगर निगम से अनुमति लेना जरूरी है.

बिना अनुमति के संचालित मैरिज हॉल को किया गया सील
बिना अनुमति के संचालित मैरिज हॉल को किया गया सील
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 27, 2024, 1:27 PM IST

भोपाल। नगर निगम ने मैरिज हॉल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. बीते दिन नगर निगम ने 4 मैरिज हॉल को सील किया है. इन मैरिज हॉल में करीब 8 से ज्यादा शादी समारोह होने थे. यदि आप मैरिज हाल में शादी करना चाह रहे हैं, तो मैरिज हाल या गार्डन को बुक करने से पहले नगर निगम के इन बातों पर जरूर ध्यान दें और मैरिज हॉल का रजिस्ट्रेशन चेक कर लें. नगर निगम के अनुसार शहर में 70 प्रतिशत मैरिज हॉल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे हैं.

40 मैरिज गार्डन को नोटिस

मैरिज गार्डनों को नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा तीन वर्ष के लिए अनुमति देती है. पिछले बार यह अनुमति मार्च-अप्रैल 2021 में दी गई थी. जिसकी समय-सीमा इसी साल समाप्त हो गई है. लेकिन मैरिज गार्डन के संचालकों ने दोबारा अनुमति लेने की पहल नहीं की. ऐसे में निगम ने अनुमति समाप्त हो चुके मैरिज गार्डन्स को चिन्हित कर 40 गार्डनों को नोटिस भेजा है. बताया जाता है कि शहर में लगभग 300 से अधिक मैरिज गार्डन हैं. लेकिन इनमें से केवल 100 मैरिज गार्डन्स ही नगर निगम में रजिस्टर्ड हैं. इसमें से 60 मैरिज गार्डन ने ही इस साल अपना का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया है.

50 व्यक्ति के प्रोग्राम वालों को अनुमति लेना जरूरी

मैरिज हाल के अलावा शहर में बड़े होटलों में भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं. इन्हें भी निगम से अनुमति लेना जरूरी है. ऐसे होटलों की संख्या 150 के लगभग है और ज्यादातर होटल एमपी नगर इलाके में है. इनके पास नगर निगम से कोई अनुमति प्राप्त नहीं है और इनमें से अधिकतर होटल नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं. बिल्डिंग परमिशन शाखा के एई अनिल कुमार साहनी ने बताया कि ' 50 व्यक्ति से अधिक एकत्रित होने की क्षमता रखने वाले सभी स्थान, जैसे होटल, प्लॉट, फॉर्म हाउस, सामुदायिक केन्द्र, क्लब, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला को भी नगर निगम से अनुमति लेना जरूरी है. अगर इनमें विवाह, सगाई, बारात घर, जन्म दिवस या अन्य प्रोग्राम बिना अनुमति के किया जा रहा है तो नगर निगम कार्रवाई कर सकता है.'

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चार गार्डन को किया सील किया

गुरुवार को नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा के एई अनिल कुमार साहनी के नेतृत्व में निगम की टीम ने अयोध्या बायपास सहित करोंद, लांबाखेड़ा के शुभम मैरिज गार्डन, न्यू उत्सव मैरिज गार्डन, रिश्ता मैरिज गार्ड और अक्षत मैरिज गार्डन को सील कर दिया. ये सभी मैरिज गार्डन अगले दिनों के लिए बुक भी थे. ऐसे में आयोजकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इसलिए मैरिज हॉल इत्यादि को बुक करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन चेक करना बहुत जरूरी है.

भोपाल। नगर निगम ने मैरिज हॉल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. बीते दिन नगर निगम ने 4 मैरिज हॉल को सील किया है. इन मैरिज हॉल में करीब 8 से ज्यादा शादी समारोह होने थे. यदि आप मैरिज हाल में शादी करना चाह रहे हैं, तो मैरिज हाल या गार्डन को बुक करने से पहले नगर निगम के इन बातों पर जरूर ध्यान दें और मैरिज हॉल का रजिस्ट्रेशन चेक कर लें. नगर निगम के अनुसार शहर में 70 प्रतिशत मैरिज हॉल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे हैं.

40 मैरिज गार्डन को नोटिस

मैरिज गार्डनों को नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा तीन वर्ष के लिए अनुमति देती है. पिछले बार यह अनुमति मार्च-अप्रैल 2021 में दी गई थी. जिसकी समय-सीमा इसी साल समाप्त हो गई है. लेकिन मैरिज गार्डन के संचालकों ने दोबारा अनुमति लेने की पहल नहीं की. ऐसे में निगम ने अनुमति समाप्त हो चुके मैरिज गार्डन्स को चिन्हित कर 40 गार्डनों को नोटिस भेजा है. बताया जाता है कि शहर में लगभग 300 से अधिक मैरिज गार्डन हैं. लेकिन इनमें से केवल 100 मैरिज गार्डन्स ही नगर निगम में रजिस्टर्ड हैं. इसमें से 60 मैरिज गार्डन ने ही इस साल अपना का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया है.

50 व्यक्ति के प्रोग्राम वालों को अनुमति लेना जरूरी

मैरिज हाल के अलावा शहर में बड़े होटलों में भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं. इन्हें भी निगम से अनुमति लेना जरूरी है. ऐसे होटलों की संख्या 150 के लगभग है और ज्यादातर होटल एमपी नगर इलाके में है. इनके पास नगर निगम से कोई अनुमति प्राप्त नहीं है और इनमें से अधिकतर होटल नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं. बिल्डिंग परमिशन शाखा के एई अनिल कुमार साहनी ने बताया कि ' 50 व्यक्ति से अधिक एकत्रित होने की क्षमता रखने वाले सभी स्थान, जैसे होटल, प्लॉट, फॉर्म हाउस, सामुदायिक केन्द्र, क्लब, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला को भी नगर निगम से अनुमति लेना जरूरी है. अगर इनमें विवाह, सगाई, बारात घर, जन्म दिवस या अन्य प्रोग्राम बिना अनुमति के किया जा रहा है तो नगर निगम कार्रवाई कर सकता है.'

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गुरुवार को नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा के एई अनिल कुमार साहनी के नेतृत्व में निगम की टीम ने अयोध्या बायपास सहित करोंद, लांबाखेड़ा के शुभम मैरिज गार्डन, न्यू उत्सव मैरिज गार्डन, रिश्ता मैरिज गार्ड और अक्षत मैरिज गार्डन को सील कर दिया. ये सभी मैरिज गार्डन अगले दिनों के लिए बुक भी थे. ऐसे में आयोजकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इसलिए मैरिज हॉल इत्यादि को बुक करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन चेक करना बहुत जरूरी है.

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