भिंड। मध्यप्रदेश में आने वाले महीने के पहले ही हफ्ते से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं. ऐसे में पहले ही छात्रों की धड़कने बढ़ी हुई हैं. ऊपर से प्रदेश का चंबल क्षेत्र पहले ही नकल के लिए बदनाम है. ऐसे में प्रशासन पर भी नकल रहित परीक्षाएं संपन्न कराने का प्रेशर है. पिछले वर्षों में हुई परीक्षाओं में कई बार सामूहिक नकल के मामले अंचल के भिंड, मुरैना जिलों में सामने आते रहे हैं. ऐसे में इस बार अभी से प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. Section 144 order In Bhind
कब से शुरु हो रही बोर्ड परीक्षाएं
भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इस संबंध में कदम उठाते हुए जिले में धारा 144 लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं. ये आदेश निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिबंधात्मक आदेश के रूप में लागू किए गए हैं. जिनमें बताया गया है कि आने वाली 5 फरवरी 2024 से माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2024 की शुरुआत होने जा रही हैं, जिनके लिए आदेश जारी किए गए हैं.
कलेक्टर ने क्यों जारी किया है आदेश
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि "बीते वर्षों में भिण्ड जिले में संगठित रूप से परीक्षाओं में नकल करवाने का इतिहास रहा है तथा विगत वर्षों में इस कलंक को दूर किए जाने के सार्थक और सफल प्रयास किए गये हैं. इन प्रयासों को असफल करने के लिए कई व्यक्तियों, समूहों द्वारा प्रयास किए जाने की काफी आशंका है. माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के निर्देशों से जिला भिण्ड के परीक्षा केन्द्रों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है. ऐसी परिस्थितियों के निर्वाणार्थ एवं उपचारार्थ -144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत मिली शक्तियों का उपयोग करना उचित है. जिससे भिण्ड जिले के परीक्षा केन्द्रों में होने वाली हाई स्कूल व हायर सेकेण्ड्री का सुचारू रूप से संचालन हो सके और नकल की प्रवृत्ति को प्रभावी रूप से रोका जा सके.
परीक्षा के दौरान क्या रहेगा प्रतिबंधित
भिड़ कलेक्टर द्वारा जारी आदेश आने वाली 1 फरवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगा और दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति के साथ ही खत्म होगा. आदेश के मुताबिक परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा और न ही एकत्रित होगा. न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारदार हथियार या अन्य घातक पदार्थों को साथ लेकर प्रवेश या उपयोग करेगा.
नकल पर नकेल
परीक्षा के दौरान केंद्र के रास्ते को ब्लॉक करने का प्रयास भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. साथ ही केंद्र की 100 मीटर रेंज में कोई भी प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे मोबाईल, ब्लूटूथ वगेरह लेकर प्रवेश नहीं करेगा. प्रतिबन्धित क्षेत्र के अंदर नकल सामग्री जैसे गाइडें, पुस्तकें, नोट्स, छोटी बडी नकल की पर्चियां, किताबों के पन्ने या किसी भी उद्देश्य से लिखे बोर्ड या अन्य ऐसी सामग्री के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा.
नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
इन सभी नियमों में किसी भी बात का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित दोषी पर धारा 188 और परीक्षा एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतवानी भी भिंड कलेक्टर ने जारी की है.