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तीन साल पहले 16 साल की नाबालिग से किया था दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा - Bharatpur Crime - BHARATPUR CRIME

Bharatpur Rape Case, तीन साल पहले 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. यहां जानिए पूरा मामला...

Bharatpur Rape Case
आरोपी को 10 साल कारावास की सजा (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 9, 2024, 9:45 PM IST

भरतपुर: भरतपुर जिले में करीब तीन साल पहले एक आरोपी ने 16 साल की नाबालिग को घर से भगाकर कई बार दुष्कर्म किया. मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 14 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति ने भुसावर थाने में मामला दर्ज कर बताया कि इस उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी रात के समय घर में पढ़ रही थी. गांव इटामडा निवासी आरोपी विकास नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर एवं घर से 90 हजार रुपए की नकदी लिवाकर बेटी को भगा ले गया. आरोपी नाबालिग बेटी को जयपुर ले गया और एक होटल के कमरे में रखा. आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया. नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया.

पढ़ें : डीग में हथियार का भय दिखा कर नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म - Deeg Rape Case

तरुण जैन ने बताया कि पैरवी करते हुए मुलजिम के खिलाफ न्यायालय में 22 दस्तावेज एवं 13 गवाह पेश किए गए. सोमवार को न्यायाधीश गिरजेश ओझा ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी और आरोपी विकास को नाबालिग के साथ बलात्कार करने का दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल के कठोर करावास एवं 35 हजार रुपए के अर्थंदड की सजा से दंडित किया. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर राशि के रूप में 5 लाख रुपए की अनुशंसा भी की.

भरतपुर: भरतपुर जिले में करीब तीन साल पहले एक आरोपी ने 16 साल की नाबालिग को घर से भगाकर कई बार दुष्कर्म किया. मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 14 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति ने भुसावर थाने में मामला दर्ज कर बताया कि इस उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी रात के समय घर में पढ़ रही थी. गांव इटामडा निवासी आरोपी विकास नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर एवं घर से 90 हजार रुपए की नकदी लिवाकर बेटी को भगा ले गया. आरोपी नाबालिग बेटी को जयपुर ले गया और एक होटल के कमरे में रखा. आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया. नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया.

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तरुण जैन ने बताया कि पैरवी करते हुए मुलजिम के खिलाफ न्यायालय में 22 दस्तावेज एवं 13 गवाह पेश किए गए. सोमवार को न्यायाधीश गिरजेश ओझा ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी और आरोपी विकास को नाबालिग के साथ बलात्कार करने का दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल के कठोर करावास एवं 35 हजार रुपए के अर्थंदड की सजा से दंडित किया. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर राशि के रूप में 5 लाख रुपए की अनुशंसा भी की.

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