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बड़ी कार्रवाई : सैंपऊ प्रधान निलंबित, वॉल पेंटिंग कार्य में अनियमितता का दोषी पाया - Action on Saipau Pradhan

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

भजनलाल सरकार ने सैंपऊ प्रधान को निलंबित कर दिया है. प्रशासन गांवों के संग अभियान, स्थायी महंगाई राहत शिविर और पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में वॉल पेंटिंग कार्य में अनियमितता का दोषी पाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई. प्रधान तुलसीराम निलंबित

ACTION ON SAIPAU PRADHAN
सैंपऊ प्रधान निलंबित (ETV Bharat Dholpur)

धौलपुर: राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सैंपऊ पंचायत समिति के प्रधान तुलसीराम कुशवाह को बुधवार को निलंबित कर दिया. प्रधान कुशवाह पर जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, स्थायी महंगाई राहत शिविर एवं पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में वॉल पेंटिंग कार्य में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सस्पेंड किया गया है.

प्रधान तुलसीराम कुशवाहा ने क्या कहा ? वहीं, इस कार्रवाई को लेकर प्रधान तुलसीराम कुशवाहा ने कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है. कुछ विरोधी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं. मैंने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया है. पंचायत समिति के विकास कार्यों में पारदर्शिता के साथ काम हुए हैं. मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगा.

Suspension orders
आदेश की कॉपी (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें : रिश्वतकांड ने छीना मुनेश गुर्जर से पद, पट्टों की फाइलों ने बिगाड़ा सारा खेल ! 13 महीने में तीसरी बार हुई सस्पेंड - Heritage Mayor Munesh Suspended

विभाग ने इस मामले में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार व अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में मानते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रधान तुलसीराम कुशवाह को निलंबित करते हुए निलंबन काल के दौरान उनके पंचायत समिति के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग लेने पर रोक लगा दी है. वहीं, इस संदर्भ में बात करने के लिए विकास अधिकारी जिला परिषद सीईओ एवं जिला कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया.

धौलपुर: राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सैंपऊ पंचायत समिति के प्रधान तुलसीराम कुशवाह को बुधवार को निलंबित कर दिया. प्रधान कुशवाह पर जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, स्थायी महंगाई राहत शिविर एवं पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में वॉल पेंटिंग कार्य में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सस्पेंड किया गया है.

प्रधान तुलसीराम कुशवाहा ने क्या कहा ? वहीं, इस कार्रवाई को लेकर प्रधान तुलसीराम कुशवाहा ने कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है. कुछ विरोधी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं. मैंने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया है. पंचायत समिति के विकास कार्यों में पारदर्शिता के साथ काम हुए हैं. मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगा.

Suspension orders
आदेश की कॉपी (ETV Bharat Dholpur)

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विभाग ने इस मामले में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार व अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में मानते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रधान तुलसीराम कुशवाह को निलंबित करते हुए निलंबन काल के दौरान उनके पंचायत समिति के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग लेने पर रोक लगा दी है. वहीं, इस संदर्भ में बात करने के लिए विकास अधिकारी जिला परिषद सीईओ एवं जिला कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया.

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