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शराब तस्करी के दोषी 6 युवकों को 5-5 साल की सजा, भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला - Liquor SMUGGLING CASE

BHAGALPUR EXCISE COURT: भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने एक अहम फैसले में शराब तस्करी के 6 दोषियों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने इन दोषियों के खिलाफ 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी, पढ़िये पूरी खबर.

शराब तस्करी के 6 दोषियों को सजा
शराब तस्करी के 6 दोषियों को सजा
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Apr 20, 2024, 11:00 PM IST

भागलपुरः एक अहम फैसला सुनाते हुए शराब तस्करी के दोषी 6 युवकों को कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है. इस मामले की सुनवाई कर रहे भागलपुर के एडीजे 12 सह उत्पाद कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

दो कारों से जब्त हुई थी शराबः बताया जाता है कि वाहन चेकिंग के दौरान पवन बाबा फ्यूल सेंटर से सटे टोल प्लाजा के करीब नवगछिया एसएचओ आशुतोष कुमार और उनकी टीम ने दो कारों से करीब 105 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी.इसी मामले में भागलपुर के माननीय न्यायालय एडीजे 12 सह उत्पाद कोर्ट ने सभी 6 युवकों को दोषी पाया और 5-5 साल की सजा सुनाई.

विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने लिया बहस में भागः इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजन भोला कुमार मंडल ने बहस की और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की. बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आखिरकार अदालत ने सभी 6 युवकों को दोषी माना और सजा का एलान किया.

" शराब तस्करी के सभी 6 दोषियों को न्यायालय ने 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है. सजा के साथ 1-1 लाख लाख का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है. सभी दोषियों को धारा 30 (A) के तहत सजा सुनाई गयी है." भोला कुमार मंडल, विशेष लोक अभियोजक

ये भी पढ़ेंःभागलपुर में शराब तस्करी मामले में युवक को सुनाई गई 6 साल की सजा, 1 लाख का आर्थिक जुर्माना भी लगाया - Smuggling Case In Bhagalpur

ये भी पढ़ेंःभागलपुर: शराब ढोने के आरोप में ट्रक चालक और खलासी को 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

भागलपुरः एक अहम फैसला सुनाते हुए शराब तस्करी के दोषी 6 युवकों को कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है. इस मामले की सुनवाई कर रहे भागलपुर के एडीजे 12 सह उत्पाद कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया और कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

दो कारों से जब्त हुई थी शराबः बताया जाता है कि वाहन चेकिंग के दौरान पवन बाबा फ्यूल सेंटर से सटे टोल प्लाजा के करीब नवगछिया एसएचओ आशुतोष कुमार और उनकी टीम ने दो कारों से करीब 105 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी.इसी मामले में भागलपुर के माननीय न्यायालय एडीजे 12 सह उत्पाद कोर्ट ने सभी 6 युवकों को दोषी पाया और 5-5 साल की सजा सुनाई.

विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने लिया बहस में भागः इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजन भोला कुमार मंडल ने बहस की और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की. बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आखिरकार अदालत ने सभी 6 युवकों को दोषी माना और सजा का एलान किया.

" शराब तस्करी के सभी 6 दोषियों को न्यायालय ने 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है. सजा के साथ 1-1 लाख लाख का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है. सभी दोषियों को धारा 30 (A) के तहत सजा सुनाई गयी है." भोला कुमार मंडल, विशेष लोक अभियोजक

ये भी पढ़ेंःभागलपुर में शराब तस्करी मामले में युवक को सुनाई गई 6 साल की सजा, 1 लाख का आर्थिक जुर्माना भी लगाया - Smuggling Case In Bhagalpur

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