ETV Bharat / state

पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके बेटे विष्णु मिश्रा पर एक और मुकदमा दर्ज

FIR against Mafia Vijay Mishra : शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश के उल्लंघन का मामला.

Mafia Vijay Mishra
Mafia Vijay Mishra (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

भदोही : आयुध अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करने के आरोप में माफिया पूर्व विधायक विजय मिश्र व उनके पुत्र विष्णु मिश्र के विरुद्ध गोपीगंज थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया है. उनके नाम स्वीकृत शुदा 3 शस्त्रों (दो राइफल व रिवाल्वर) के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश के उपरांत भी शस्त्रधारकों द्वारा शस्त्र व लाइसेंस बुक जमा नहीं किया गया था. गोपीगंज थाना अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा व उनके बेटे विष्णु मिश्रा पर लाइसेंस व शास्त्र न जमा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है.


शासन स्तर पर चिन्हित सफेदपोश माफिया पूर्व विधायक विजय मिश्र पुत्र स्व.रामदेव मिश्र निवासी कौलापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही के नाम स्वीकृत शुदा राइफल का शस्त्र लाइसेंस तथा उनके पुत्र विष्णु मिश्र के नाम स्वीकृत शुदा राइफल व रिवाल्वर सहित कुल-3 शस्त्रों का शस्त्र लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणोंपरांत आयुध अधिनियम के अंतर्गत निरस्त कर दिया था. शस्त्र व लाइसेंस बुक नियमानुसार जमा कराने के लिए निर्देश दिए गए थे.

उक्त आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक द्वारा केंद्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध शस्त्रधारक विजय मिश्र व जिला कारागार लखीमपुर खीरी में निरुद्ध उनके पुत्र विष्णु मिश्र को नियमानुसार नोटिस तामिला कराते हुए शस्त्र व लाइसेंस बुक जमा करने के लिए सूचित किया गया था. नोटिस प्राप्ति के तीन माह की अवधि के उपरांत भी शस्त्रधारकों द्वारा शस्त्र व लाइसेंस बुक जमा नहीं करते हुए आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया गया है. उक्त के संबंध में शस्त्र धारक विजय मिश्र व विष्णु मिश्र के विरुद्ध थाना गोपीगंज पर आयुध अधिनियम की धारा-21, 25 (1-बी) (एच) के अंतर्गत अलग-अलग दो अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : माफिया विजय मिश्रा के दामाद की तीन मंजिला बिल्डिंग कुर्क, जानें पहले कितने संपत्ति हुई जब्त - Prayagraj News

यह भी पढ़ें : माफिया विजय मिश्रा की 23 करोड़ 20 लाख रुपये की संपत्ति जब्त, बेटी व पोती के नाम पर दर्ज है जमीन

भदोही : आयुध अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करने के आरोप में माफिया पूर्व विधायक विजय मिश्र व उनके पुत्र विष्णु मिश्र के विरुद्ध गोपीगंज थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया है. उनके नाम स्वीकृत शुदा 3 शस्त्रों (दो राइफल व रिवाल्वर) के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश के उपरांत भी शस्त्रधारकों द्वारा शस्त्र व लाइसेंस बुक जमा नहीं किया गया था. गोपीगंज थाना अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा व उनके बेटे विष्णु मिश्रा पर लाइसेंस व शास्त्र न जमा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है.


शासन स्तर पर चिन्हित सफेदपोश माफिया पूर्व विधायक विजय मिश्र पुत्र स्व.रामदेव मिश्र निवासी कौलापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही के नाम स्वीकृत शुदा राइफल का शस्त्र लाइसेंस तथा उनके पुत्र विष्णु मिश्र के नाम स्वीकृत शुदा राइफल व रिवाल्वर सहित कुल-3 शस्त्रों का शस्त्र लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणोंपरांत आयुध अधिनियम के अंतर्गत निरस्त कर दिया था. शस्त्र व लाइसेंस बुक नियमानुसार जमा कराने के लिए निर्देश दिए गए थे.

उक्त आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक द्वारा केंद्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध शस्त्रधारक विजय मिश्र व जिला कारागार लखीमपुर खीरी में निरुद्ध उनके पुत्र विष्णु मिश्र को नियमानुसार नोटिस तामिला कराते हुए शस्त्र व लाइसेंस बुक जमा करने के लिए सूचित किया गया था. नोटिस प्राप्ति के तीन माह की अवधि के उपरांत भी शस्त्रधारकों द्वारा शस्त्र व लाइसेंस बुक जमा नहीं करते हुए आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया गया है. उक्त के संबंध में शस्त्र धारक विजय मिश्र व विष्णु मिश्र के विरुद्ध थाना गोपीगंज पर आयुध अधिनियम की धारा-21, 25 (1-बी) (एच) के अंतर्गत अलग-अलग दो अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : माफिया विजय मिश्रा के दामाद की तीन मंजिला बिल्डिंग कुर्क, जानें पहले कितने संपत्ति हुई जब्त - Prayagraj News

यह भी पढ़ें : माफिया विजय मिश्रा की 23 करोड़ 20 लाख रुपये की संपत्ति जब्त, बेटी व पोती के नाम पर दर्ज है जमीन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.