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बैतूल में एक निजी संस्था से 110 करोड़ की जमीन मुक्त कराई, बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी - BETUL ADMINISTRATION BIG ACTION

बैतूल में करीब सवा 2 लाख वर्गफीट जमीन को सरकार ने वापस ले लिया है. लीज का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई.

Betul administration big action
बैतूल में निजी संस्था से 110 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 7, 2025, 4:56 PM IST

Updated : 24 hours ago

बैतूल : बैतूल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख 23 हजार 515 वर्ग फीट की भूमि को मुक्त करा लिया. लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण ये कार्रवाई की गई. एक निजी संस्था से मुक्त कराई गई इस जमीन की बाजार में कीमत 110 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इस मामले में एडीएम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई. प्रशासन का कहना है कि अब इस भूमि पर कई बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएंगे.

90 साल पहले संस्था को लीज पर दी थी भूमि

मामले के अनुसार बैतूल के कोठी बाजार में कलेक्ट्रेट के पास 90 साल पहले निजी संस्था को ये जमीन दी गई थी. एडीएम कोर्ट में चले प्रकरण के बाद भूमि को मुक्त के आदेश हुए. यह जमीन बेशकीमती है, फिलहाल इस भूमि पर स्कूल चलता रहा है. बैतूल एडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव ने बताया " संस्था से स्कूल संचालन क्षेत्र की लगभग 2 लाख 23 हजार 515 वर्ग फीट की भूमि को मुक्त किया गया है, क्योंकि लीज शर्त उल्लंघन किया गया है."

बैतूल एडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव (ETV BHARAT)

बैतूल एडीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला

इस बेशकीमती जमीन को सरकार के नाम पर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर अपर कलेक्टर कोर्ट ने भूमि की लीज निरस्त करने का आदेश जारी किए. शहर के बीचोंबीच इस भूमि पर अब आगामी समय में कई बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए जाएंगे. बताया जाता है कार्रवाई से पहले संस्था को जिला प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए. संस्था की ओर से नोटिस के जवाब दिए गए लेकिन लीज शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में संस्था संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी.

बैतूल : बैतूल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख 23 हजार 515 वर्ग फीट की भूमि को मुक्त करा लिया. लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण ये कार्रवाई की गई. एक निजी संस्था से मुक्त कराई गई इस जमीन की बाजार में कीमत 110 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इस मामले में एडीएम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई. प्रशासन का कहना है कि अब इस भूमि पर कई बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएंगे.

90 साल पहले संस्था को लीज पर दी थी भूमि

मामले के अनुसार बैतूल के कोठी बाजार में कलेक्ट्रेट के पास 90 साल पहले निजी संस्था को ये जमीन दी गई थी. एडीएम कोर्ट में चले प्रकरण के बाद भूमि को मुक्त के आदेश हुए. यह जमीन बेशकीमती है, फिलहाल इस भूमि पर स्कूल चलता रहा है. बैतूल एडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव ने बताया " संस्था से स्कूल संचालन क्षेत्र की लगभग 2 लाख 23 हजार 515 वर्ग फीट की भूमि को मुक्त किया गया है, क्योंकि लीज शर्त उल्लंघन किया गया है."

बैतूल एडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव (ETV BHARAT)

बैतूल एडीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला

इस बेशकीमती जमीन को सरकार के नाम पर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर अपर कलेक्टर कोर्ट ने भूमि की लीज निरस्त करने का आदेश जारी किए. शहर के बीचोंबीच इस भूमि पर अब आगामी समय में कई बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए जाएंगे. बताया जाता है कार्रवाई से पहले संस्था को जिला प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए. संस्था की ओर से नोटिस के जवाब दिए गए लेकिन लीज शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में संस्था संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी.

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