बेगूसराय: बिहार में शराब तस्करों पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस के साथ-साथ अब कोर्ट भी सख्त हो गई. ताजा मामला बिहार के बेगूसराय जिले से सामने आया है. जहां बेगूसराय में एक्साइज कोर्ट ने शराब मामले मे सख्त रुख अपनाते हुए सवा तीन लीटर शराब बरामदगी मामले में आरोपी के खिलाफ 6 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसपर एक लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है.
2017 में दर्ज किया गया था मामला: मिली जानकारी के अनुसार, जिले के बखरी थाना के बखरी बाजार निवासी हरिबंधु प्रसाद गुप्ता को 2017 में अवैध शराब व्यवसाय करने के मामले में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद एक्साइज कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे ने एक्साइज मुकदमा संख्या 367 सी /2017 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित बखरी थाना के बखरी बाजार निवासी हरिबंधु प्रसाद गुप्ता को दोषी पाया. आपको बता दें कि आरोपित पर शराब के दो और मामले अभी न्यायालय में चल रहे हैं.
धारा 30ए के तहत दोषी पाए गए: कोर्ट ने हरिबंधु प्रसाद गुप्ता पर लगे अवैध शराब व्यवसाय मामले को सही पाया और बिहार मद् निषेध अधिनियम की धारा 30ए में दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है. बता दें कि सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एक्साइज कोर्ट ने आरोपित को 6 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 4 महीने का साधारण कारावास की सजा का आदेश दिया है.
3 लीटर शराब बरामद हुई थी: अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंभू रजक और पंकज कुमार वर्मा ने कुल पांच गवाहों की गवाही कराई थी. आरोपित पर आरोप था कि 15 अक्टूबर 2017 को बखरी थाना को गुप्त सूचना मिली कि बखरी बाजार वार्ड नंबर 12 में आरोपित हरि बंधु प्रसाद गुप्ता अपने घर में अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर बखरी पुलिस द्वारा आरोपित के यहां छापेमारी की गई. जहां से 375 लीटर के 9 अंग्रेजी शराब यानि कुल 3 लीटर 375 एमएल शराब बरामद की गई.
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