बरेली: बरेली की अदालत ने सात साल की बच्ची की हत्या के आरोप में सौतेली मां को अजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही दस हजार का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, दोषी महिला के छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए उसे फांसी की सजा नहीं दी जा रही है. सौतेली मां ने 14 महीने पहले सात साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी थी.
बात दें कि, जिले के बहेड़ी इलाके के दौलतपुर गांव के रहने वाले घनश्याम ने पहली पत्नी की मौत के बाद सात साल की बेटी की देखभाल के लिए भारती नाम की महिला से दूसरा विवाह किया था. घनश्याम ने सोचा था कि उसकी 7 साल की बेटी निशा को भारती मां की तरह उसे प्यार देगी. लेकिन ऐसा हो नहीं सका.
मामला 20 जनवरी 2023 का है जब घनश्याम खेतों में काम करने गया था. उसकी 7 साल की बेटी निशा घर में थी. और जब वह लौट कर आया तो उसको बेटी सोई मिली. लेकिन आवाज लगाने पर जब वह नहीं उठी तो उसने उसकी चादर उठा कर देखी तो उसके होश उड़ गए. आनन फानन में घनश्याम अपनी बेटी निशा को लेकर एक निजी डॉक्टर के पास पहुंचा. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मामले की शिकायत बहेड़ी थाने की पुलिस से की और निशा की हत्या का आरोप दूसरी पत्नी भारती पर लगाया. इसके बाद पुलिस ने भारती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. और तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
बताया जा रहा है कि निशा की सौतेली मां भारती शादी के कुछ दिन बाद तक तो निशा का काफी ध्यान रखती थी. लेकिन उसके बाद उसके साथ मारपीट कर उसे भूख प्यास रखती साथ ही घर का काम भी करती थी. भारती को लगता था कि उसका पति जमीन का कुछ हिस्सा निशा को दे देगा. इसी को लेकर उसने उसे रास्ते से हटाने के प्लान बनाया.
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