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डुप्लीकेट NOC के बदले बैंक मैनेजर ने ली दस हजार की घूस, CBI ने दर्ज किया मुकदमा, तीन ठिकानों पर तलाशी - शिकंजे में रिश्वतखोर

किसान क्रेडिट कार्ड के बैंक खाते के लिए डुप्लीकेट एनओसी जारी करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, टपूकड़ा (अलवर) के सीनियर मैनेजर द्वारा दस हजार रुपए की घूस लेने का मामला सामने आया है. इस संबंध में सीबीआई ने बैंक मैनेजर व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है. तीन ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है.

बैंक मैनेजर ने ली दस हजार की घूस
बैंक मैनेजर ने ली दस हजार की घूस
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 7, 2024, 6:34 PM IST

जयपुर. किसान क्रेडिट कार्ड के बैंक खाते के लिए डुप्लीकेट एनओसी जारी करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, टपूकड़ा (अलवर) के सीनियर मैनेजर द्वारा दस हजार रुपए की घूस लेने का मामला सामने आया है. इस संबंध में सीबीआई ने बैंक मैनेजर व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है. तीन ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है. सीबीआई की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड के लोन अकाउंट के लिए डुप्लीकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बदले पंजाब नेशनल बैंक, टपूकड़ा (अलवर) के मैनेजर ओमप्रकाश मीणा द्वारा दस हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में केस दर्ज किया गया है. इसमें अन्य को भी आरोपी बनाया गया है.

राशि देने के सात दिन में की शिकायत : इस बयान में बताया गया है कि बैंक मैनेजर द्वारा घूस मांगने पर शिकायतकर्ता ने उसे दस हजार रुपए दिए और इसके सात दिन के भीतर इसकी शिकायत सीबीआई से की. एजेंसी की पड़ताल में मैनेजर द्वारा दस हजार रुपए की घूस लेने की पुष्टि हुई है. इस पर सीबीआई की ओर से एक केस दर्ज किया गया है. इस केस में बैंक मैनेजर मीणा के साथ ही अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

पढ़ें: घूसखोर पटवारी चढ़ा एसीबी के हत्थे, 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार

ऑफिस और आवास सहित तीन ठिकानों पर तलाशी : डुप्लीकेट एनओसी देने के बदले दस हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में बैंक मैनेजर पर केस दर्ज करने के साथ ही उसके तीन ठिकानों पर सीबीआई की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया है. सीबीआई के मुताबिक, मैनेजर के ऑफिस, आवास सहित तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई. जिसमें सीबीआई को आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं. इनको लेकर भी सीबीआई अनुसंधान में जुटी है.

रिश्वत के लेन-देन की सात दिन में शिकायत जरूरी : दरअसल, केंद्र सरकार से जुड़े किसी कार्यालय में भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोपों को लेकर सीबीआई केस दर्ज करती है. इसके लिए रिश्वत के लेन-देन से पहले शिकायत देने पर सीबीआई शिकायत का सत्यापन करती है और ट्रैप की कार्रवाई की जाती है. लेकिन रिश्वत का लेन-देन हो चुका होने पर सात दिन के भीतर इसकी शिकायत सीबीआई को देना जरूरी है.

जयपुर. किसान क्रेडिट कार्ड के बैंक खाते के लिए डुप्लीकेट एनओसी जारी करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, टपूकड़ा (अलवर) के सीनियर मैनेजर द्वारा दस हजार रुपए की घूस लेने का मामला सामने आया है. इस संबंध में सीबीआई ने बैंक मैनेजर व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है. तीन ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है. सीबीआई की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड के लोन अकाउंट के लिए डुप्लीकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बदले पंजाब नेशनल बैंक, टपूकड़ा (अलवर) के मैनेजर ओमप्रकाश मीणा द्वारा दस हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में केस दर्ज किया गया है. इसमें अन्य को भी आरोपी बनाया गया है.

राशि देने के सात दिन में की शिकायत : इस बयान में बताया गया है कि बैंक मैनेजर द्वारा घूस मांगने पर शिकायतकर्ता ने उसे दस हजार रुपए दिए और इसके सात दिन के भीतर इसकी शिकायत सीबीआई से की. एजेंसी की पड़ताल में मैनेजर द्वारा दस हजार रुपए की घूस लेने की पुष्टि हुई है. इस पर सीबीआई की ओर से एक केस दर्ज किया गया है. इस केस में बैंक मैनेजर मीणा के साथ ही अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

पढ़ें: घूसखोर पटवारी चढ़ा एसीबी के हत्थे, 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार

ऑफिस और आवास सहित तीन ठिकानों पर तलाशी : डुप्लीकेट एनओसी देने के बदले दस हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में बैंक मैनेजर पर केस दर्ज करने के साथ ही उसके तीन ठिकानों पर सीबीआई की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया है. सीबीआई के मुताबिक, मैनेजर के ऑफिस, आवास सहित तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई. जिसमें सीबीआई को आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं. इनको लेकर भी सीबीआई अनुसंधान में जुटी है.

रिश्वत के लेन-देन की सात दिन में शिकायत जरूरी : दरअसल, केंद्र सरकार से जुड़े किसी कार्यालय में भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोपों को लेकर सीबीआई केस दर्ज करती है. इसके लिए रिश्वत के लेन-देन से पहले शिकायत देने पर सीबीआई शिकायत का सत्यापन करती है और ट्रैप की कार्रवाई की जाती है. लेकिन रिश्वत का लेन-देन हो चुका होने पर सात दिन के भीतर इसकी शिकायत सीबीआई को देना जरूरी है.

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