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जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे NH-309 पर प्रेशर हॉर्न बजाना पड़ सकता है महंगा, जानें वजह - National Highway 309 Ramnagar

Jim Corbett National Park विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते नेशनल हाईवे 309 (रानीखेत मोटरमार्ग) पर प्रेशर हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं, अगर प्रेशर हॉर्न बजाया जाता है, तो वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

Jim Corbett National Park
नेशनल हाईवे 309 (photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 17, 2024, 5:04 PM IST

Updated : May 17, 2024, 5:23 PM IST

कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे NH-309 पर प्रेशर हॉर्न बजाने पर रोक (video- ETV Bharat)

रामनगर: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वनों और वन्यजीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं. कॉर्बेट प्रशासन भी कॉर्बेट पार्क के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देता है. इसी क्रम में ईस्ट कॉर्बेट पार्क के पास पड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 (रानीखेत मोटरमार्ग) पर प्रेशर हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं, अगर किसी वाहन स्वामियों ने प्रेशर हॉल या 50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में हॉर्न बजाया, तो उसके खिलाफ कॉर्बेट प्रशासन कार्रवाई करेगा.

प्रेशर हॉर्न बजाने पर होगी कार्रवाई: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक दिगंत नायक ने बताया कि कॉर्बेट पार्क के समीपवर्ती 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया गया है. जिसके तहत 50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज करने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि एक पत्र रामनगर उप जिला अधिकारी राहुल शाह को भी प्रेषित किया है. जिसमें कहा गया है कि कॉर्बेट पार्क से लगते नेशनल हाईवे 309 रानीखेत मोटर मार्ग पर कोई भी प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या पुलिस उस पर कार्रवाई करें.

ढिकुली क्षेत्र के लोगों ने की थी शिकायत: दिगंत नायक ने बताया कि ढिकुली क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा शिकायत की गई है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बस या बड़े वाहन चलते है, वह प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे हैं. जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित है और इस क्षेत्र में 50 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में गाना बजाना,या हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है.

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कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे NH-309 पर प्रेशर हॉर्न बजाने पर रोक (video- ETV Bharat)

रामनगर: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वनों और वन्यजीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं. कॉर्बेट प्रशासन भी कॉर्बेट पार्क के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देता है. इसी क्रम में ईस्ट कॉर्बेट पार्क के पास पड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 (रानीखेत मोटरमार्ग) पर प्रेशर हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं, अगर किसी वाहन स्वामियों ने प्रेशर हॉल या 50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में हॉर्न बजाया, तो उसके खिलाफ कॉर्बेट प्रशासन कार्रवाई करेगा.

प्रेशर हॉर्न बजाने पर होगी कार्रवाई: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक दिगंत नायक ने बताया कि कॉर्बेट पार्क के समीपवर्ती 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया गया है. जिसके तहत 50 डेसिबल से ज्यादा की आवाज करने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि एक पत्र रामनगर उप जिला अधिकारी राहुल शाह को भी प्रेषित किया है. जिसमें कहा गया है कि कॉर्बेट पार्क से लगते नेशनल हाईवे 309 रानीखेत मोटर मार्ग पर कोई भी प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या पुलिस उस पर कार्रवाई करें.

ढिकुली क्षेत्र के लोगों ने की थी शिकायत: दिगंत नायक ने बताया कि ढिकुली क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा शिकायत की गई है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बस या बड़े वाहन चलते है, वह प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे हैं. जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित है और इस क्षेत्र में 50 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में गाना बजाना,या हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है.

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Last Updated : May 17, 2024, 5:23 PM IST
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