पटना: इस बार दिवाली में बिहार में पटाखे पर पाबंदी लगा दी गयी है. हालांकि यह नियम मात्र 4 जिलों में लागू होगा. दीपावली के बाद पटाखे के धुएं के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है. अन्य जिलों में इको फ्रेंडली पटाखे उपयोग करने का निर्देश जारी किया गया है. सरकार की ओर से पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में दीपावली के दिन पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.
इन जिलों को छूटः सरकार के मुताबिक इन चार जिलों को छोड़ शेष जिलों में रात 8:00 से 10:00 बजे तक 2 घंटे सिर्फ हरित पटाखे ही फोड़ने की छूट दी गयी है. आदेश का उल्लंघन करने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही पटना जिला प्रशासन को पटाखे बिक्री पर सख्त निर्देश जारी किया है. डीएम चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध पटाखों के बिक्री पर रोक लगाए एवं धावा दल को सक्रिय रखें.
"दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं से कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के आदेश के अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है." -चंद्रशेखर सिंह, डीएम, पटना
वायू प्रदूषण को लेकर बना नियमः बिहार सरकार ने इस संबंध में नागरिकों के लिए अति आवश्यक सूचना जारी की है. सर्वोच्च न्यायालय के जरिए रिट याचिका संख्या 728 /015 में 29 अक्टूबर 2021 के एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( N.G.T) प्रधान पीठ नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या 249/20 के पारित आदेश के 1 दिसंबर 2020 के आलोक में राज्य के चार नगर निगम क्षेत्र पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर जहां बीते वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब रहा.
हाजीपुर भी बढ़ा था प्रदूषणः हाजीपुर जहां बीते वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक ( AQI) बहुत खराब रहा था. प्रदूषण का आंकड़ा काफी खराब आंकी गई थी. इसके कारण इन चार जिलों में किसी प्रकार के पटाखे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है. अन्य जिलों में हरित पटाखे जलाए जा सकते हैं. हरित पटाखों में कम आवाज और धुआं वाले पटाखे शामिल हैं.
यह भी पढ़ेंः रावण के पुतले में आग लगाने से पहले पटाखा ब्लास्ट, आग के गोले से बाल-बाल बचे BJP विधायक