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पूर्व एसडीएम अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पत्नी को जला कर मारने का लगा है आरोप - DEATH OF ANITA KUMARI

हजारीबाग के पूर्व एसडीएम अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. उन पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप है.

death of Anita Kumari
पूर्व एसडीएम अशोक कुमार की अग्रिम मुश्किलें बढ़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 31, 2025, 8:34 PM IST

हजारीबागः पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व एसडीएम अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. यह मामला 26 दिसंबर का उनकी पत्नी अनीता देवी की आग से जलने की घटना से जुड़ा है.

29 जनवरी को केस डायरी कोर्ट में पहुंचा था और 31 जनवरी को सुनवाई की तिथि तय की गई थी. जिला जज कशिका एम प्रसाद की कोर्ट में दोपहर के समय जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और अंत में कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

बचाव पक्ष की ओर से हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष राजकुमार ने पैरवी की और बताया कि पूर्व एसडीएम निर्दोष हैं. बचाव पक्ष ने कई तर्क दिए थे, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलें खारिज कर दीं. दूसरी ओर सूचक पक्ष की ओर से सरकारी वकील और पूर्व बार संघ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा ने जमानत याचिका खारिज करने की अपील की. जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पूर्व एसडीएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन उनके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की योजना बनाई है.

ज्ञात हो कि 26 दिसंबर को झील रोड स्थित एसडीओ आवास में सुबह करीब 6:30 से 7:00 बजे एसडीएम की पत्नी अनीता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थीं. मृतिका के परिजनों ने अशोक कुमार, उनके भाई और भाई की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया था.

आग से बुरी तरह झुलसने के बाद, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई और फिर बीजीएच बोकारो और रांची में इलाज के लिए भेजा गया. 28 दिसंबर की सुबह अनीता देवी का निधन हो गया था. निधन के बाद मृतिका अनीता देवी के भाई राजू कुमार गुप्ता सहित अन्य परिजन, समाजसेवी एवं राजनीतिक दल के लोगों ने लोहसिंघना थाना का घेराव भी किया था. हालांकि इसके बाद भी अब तक पुलिस पूर्व एसडीएम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है.

हजारीबागः पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व एसडीएम अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. यह मामला 26 दिसंबर का उनकी पत्नी अनीता देवी की आग से जलने की घटना से जुड़ा है.

29 जनवरी को केस डायरी कोर्ट में पहुंचा था और 31 जनवरी को सुनवाई की तिथि तय की गई थी. जिला जज कशिका एम प्रसाद की कोर्ट में दोपहर के समय जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और अंत में कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

बचाव पक्ष की ओर से हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष राजकुमार ने पैरवी की और बताया कि पूर्व एसडीएम निर्दोष हैं. बचाव पक्ष ने कई तर्क दिए थे, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलें खारिज कर दीं. दूसरी ओर सूचक पक्ष की ओर से सरकारी वकील और पूर्व बार संघ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा ने जमानत याचिका खारिज करने की अपील की. जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पूर्व एसडीएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन उनके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की योजना बनाई है.

ज्ञात हो कि 26 दिसंबर को झील रोड स्थित एसडीओ आवास में सुबह करीब 6:30 से 7:00 बजे एसडीएम की पत्नी अनीता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थीं. मृतिका के परिजनों ने अशोक कुमार, उनके भाई और भाई की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया था.

आग से बुरी तरह झुलसने के बाद, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई और फिर बीजीएच बोकारो और रांची में इलाज के लिए भेजा गया. 28 दिसंबर की सुबह अनीता देवी का निधन हो गया था. निधन के बाद मृतिका अनीता देवी के भाई राजू कुमार गुप्ता सहित अन्य परिजन, समाजसेवी एवं राजनीतिक दल के लोगों ने लोहसिंघना थाना का घेराव भी किया था. हालांकि इसके बाद भी अब तक पुलिस पूर्व एसडीएम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है.

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