शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चोरी के आरोपी ठेकेदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. ठेकेदार पर जल शक्ति विभाग की सड़क किनारे पड़ी पाइपों की चोरी का आरोप है. पुलिस स्टेशन बैजनाथ में 28 दिसंबर 2023 को दर्ज प्राथमिकी में ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है. पुलिस के अनुसार प्रार्थी जल शक्ति विभाग में ठेकेदार का काम करता है.
23 दिसंबर 2023 को हुए थे पाइप चोरी
जल शक्ति विभाग पपरोला में तैनात जूनियर इंजीनियर द्वारा दायर की गई शिकायत में बताया गया है कि मझेरना शिव देव मंदिर वाले रास्ते के किनारे तीन पाइप और मझेरना पुल के पास पांच पाइप रखे हुए थे. यह पाइप 23 दिसंबर 2023 को चोरी हो गए थे. जांच के दौरान जेसीबी ऑपरेटर ने बयान दिया कि उसने उक्त पाइप प्रार्थी ठेकेदार के कहने पर रखे थे. इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर ने एक और शिकायत देकर बताया कि पौने 12 लाख रुपये कीमत की 450 डाया मीटर की 20 पाइपें भी चोरी हुई हैं.
प्रार्थी पर ये आरोप
एक पाइप को पुलिस ने बरामद भी कर लिया. प्रार्थी पर आरोप है कि वह पाइपों की बरामदगी में कोई सहयोग नहीं कर रहा है. आरोप है कि वह मामले में बनाए गवाहों को प्रभावित कर रहा है. प्रार्थी ने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों पर खुद ही पाइपों को गुम करने का आरोप लगाते हुए खुद को बेकसूर बताया था.
ये भी पढ़ें- Himachal Cabinet Decisions: महिलाओं को 1500 रुपये की किस्त अप्रैल से दी जाएगी, पढ़ें सभी फैसले