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आचार संहिता उल्लंघन केस, आजम खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 28 अगस्त को आएगा MP-MLA कोर्ट का फैसला - RAMPUR Azam Khan - RAMPUR AZAM KHAN

आजम खान के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में आचार संहिता के उल्लंघन का (rampur News) मामला चल रहा था. आरोप है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वह गाड़ी से वोट डालने पहुंचे थे.

वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान
वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 16, 2024, 2:09 PM IST

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी (Video credit: ETV Bharat)

रामपुर : सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. उनके विरुद्ध रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और 28 अगस्त फैसले के लिए तारीख तय कर दी गई है. माना जा रहा है अगामी 28 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है.

आजम खान पर आरोप है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र रजा डिग्री कॉलेज पर वह अपने वाहन से वोट डालने पहुंचे थे जोकि मतदान केंद्र से 200 मीटर दायरे के अंदर थी और 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई वाहन से आ-जा नहीं सकता है. उसका उन्होंने उल्लंघन किया था. इसी संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकदमा पंजीकृत कराया था जो कि रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में विचारधीन है, जिसमें अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब कोर्ट 28 अगस्त को अपना फैसला सुना सकती है.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना गंज पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर एवं रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा 2019 में मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध धारा 171 एफ आईपीसी एवं 133 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन रजा डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र में आजम खान अपने वाहन से मतदान केंद्र पहुंचे थे. 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई वाहन से नहीं आ-जा सकता था. उसका उन्होंने उल्लंघन किया था और मतदान केंद्र अपने वाहन से गए थे. इस संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर पीपी तिवारी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था.



इसमें अभियोजन के द्वारा गवाह पेश कराए गए थे. पीपी तिवारी जो तत्कालीन उप जिला अधिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी. दोनों पक्षों के द्वारा बहस फाइनल हो चुकी है और अब निर्णय के लिए न्यायालय ने 28/08/2024 की तिथि नियत की है. अब इसमें 28 तारीख को जजमेंट आएगा.

यह भी पढ़ें : रामपुर में आजम खान ने विरोधियों को कहा- राजनीतिक नामर्द और सियासी हिजड़ा

यह भी पढ़ें : आजम खां की अपील पर अब 27 अप्रैल को होगी सुनवाई, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कर रहे पैरवी - high court news

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी (Video credit: ETV Bharat)

रामपुर : सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. उनके विरुद्ध रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और 28 अगस्त फैसले के लिए तारीख तय कर दी गई है. माना जा रहा है अगामी 28 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है.

आजम खान पर आरोप है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र रजा डिग्री कॉलेज पर वह अपने वाहन से वोट डालने पहुंचे थे जोकि मतदान केंद्र से 200 मीटर दायरे के अंदर थी और 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई वाहन से आ-जा नहीं सकता है. उसका उन्होंने उल्लंघन किया था. इसी संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकदमा पंजीकृत कराया था जो कि रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में विचारधीन है, जिसमें अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब कोर्ट 28 अगस्त को अपना फैसला सुना सकती है.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना गंज पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर एवं रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा 2019 में मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध धारा 171 एफ आईपीसी एवं 133 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन रजा डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र में आजम खान अपने वाहन से मतदान केंद्र पहुंचे थे. 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई वाहन से नहीं आ-जा सकता था. उसका उन्होंने उल्लंघन किया था और मतदान केंद्र अपने वाहन से गए थे. इस संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर पीपी तिवारी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था.



इसमें अभियोजन के द्वारा गवाह पेश कराए गए थे. पीपी तिवारी जो तत्कालीन उप जिला अधिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी. दोनों पक्षों के द्वारा बहस फाइनल हो चुकी है और अब निर्णय के लिए न्यायालय ने 28/08/2024 की तिथि नियत की है. अब इसमें 28 तारीख को जजमेंट आएगा.

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