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लैंड फॉर जॉब मामले में एक आरोपी के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार: सीबीआई - LAND FOR JOB CASE

-सीबीआई ने बताया कि अनुमति मिलने में लगेंगे दो हफ्ते. -कोर्ट ने जनवरी में अगली सुनवाई का दिया आदेश.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 23, 2024, 7:46 PM IST

नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी मंजूरी अभी नहीं मिली है. सीबीआई ने सोमवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अनुमति मिलने में दो हफ्ते लगेंगे. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2025 को करने का आदेश दिया.

इससे पहले सीबीआई ने 26 नवंबर को कहा था कि 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी मिल गई है. वहीं 20 सितंबर को सीबीआई ने कहा था कि गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है. सीबीआई की तरफ से 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं. ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था. ईडी के मामले में 7 मार्च को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. ईडी के मामले में हाईकोर्ट, आरोपी अमित कात्याल को जमानत दे चुका है.

गौरतलब है कि इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. वहीं 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

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नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी मंजूरी अभी नहीं मिली है. सीबीआई ने सोमवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अनुमति मिलने में दो हफ्ते लगेंगे. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2025 को करने का आदेश दिया.

इससे पहले सीबीआई ने 26 नवंबर को कहा था कि 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी मिल गई है. वहीं 20 सितंबर को सीबीआई ने कहा था कि गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है. सीबीआई की तरफ से 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं. ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था. ईडी के मामले में 7 मार्च को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. ईडी के मामले में हाईकोर्ट, आरोपी अमित कात्याल को जमानत दे चुका है.

गौरतलब है कि इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. वहीं 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

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