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पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के SP को किया तलब, जानें क्या है वजह

Aurangabad SP Summoned : पटना उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद के एसपी को तलब किया है. साथ ही केस के आई को भी आने का निर्देश दिया है. ये मामला औरंगाबाद के सीजेएम के अदालत में लंबित है. पढ़ें पूरी खबर.

Patna High Court Etv Bharat
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 28, 2024, 7:36 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक को केस के अनुसंधान अधिकारी के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने सोनी गुप्ता व विनोद प्रसाद की अग्रिम जमानत हेतु अर्जी पर सुनवाई करते हुए 29 फरवरी 2024 को सुबह साढ़े दस बजे उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

औरंगाबाद एसपी को HC ने किया तलब : कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जब तक इस मामले का इस कोर्ट द्वारा अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक आवेदकों के विरुद्ध बरुन पीएस केस संख्या - 494/ 2022 से जुड़े मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. ये मामला औरंगाबाद के सीजेएम के अदालत में लंबित है.

कई धाराओं के तहत मामला किया गया है दर्ज : आवेदकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 406, 420, 120(बी) और 504 की धाराओं में 14 नवंबर, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आवेदकों के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि इस मामले में सत्र न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर दवाब बनाने के लिए इश्तेहार व कुर्की जब्ती का आवेदन दिया था.

गुरुवार को फिर से सुनवाई : इसके बाद आवेदकों ने हाईकोर्ट का रुख किया. उच्च न्यायालय में जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को यह फैसला सुनाया. जिसमें एसपी को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया. इस मामले पर कल यानी गुरुवार को फिर से सुनवाई की जाएगी. अब ऐसे में क्या कुछ होता है और क्या दलील दी जाती है इसपर निगाह टिकी रहेगी.

पटना : पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक को केस के अनुसंधान अधिकारी के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने सोनी गुप्ता व विनोद प्रसाद की अग्रिम जमानत हेतु अर्जी पर सुनवाई करते हुए 29 फरवरी 2024 को सुबह साढ़े दस बजे उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

औरंगाबाद एसपी को HC ने किया तलब : कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जब तक इस मामले का इस कोर्ट द्वारा अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक आवेदकों के विरुद्ध बरुन पीएस केस संख्या - 494/ 2022 से जुड़े मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. ये मामला औरंगाबाद के सीजेएम के अदालत में लंबित है.

कई धाराओं के तहत मामला किया गया है दर्ज : आवेदकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 406, 420, 120(बी) और 504 की धाराओं में 14 नवंबर, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आवेदकों के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि इस मामले में सत्र न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर दवाब बनाने के लिए इश्तेहार व कुर्की जब्ती का आवेदन दिया था.

गुरुवार को फिर से सुनवाई : इसके बाद आवेदकों ने हाईकोर्ट का रुख किया. उच्च न्यायालय में जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को यह फैसला सुनाया. जिसमें एसपी को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया. इस मामले पर कल यानी गुरुवार को फिर से सुनवाई की जाएगी. अब ऐसे में क्या कुछ होता है और क्या दलील दी जाती है इसपर निगाह टिकी रहेगी.

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