आगरा : पूर्व राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह के फरार पोते दिव्यांश चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. जूता कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने के प्रयास के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है. उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उसने कोर्ट में सरेंडर भी नहीं किया. अब आगरा पुलिस ने न्यायालय से कुर्की का आदेश जारी कराया है. जल्द ही पूर्व राज्यमंत्री के घर के बाहर मुनादी कराने की तैयारी है.
बता दें कि शाहगंज के ऋृषि मार्ग पर इसी साल 15 अप्रैल को पूर्व राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पोते दिव्यांश चौधरी ने शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने का प्रयास किया था. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. आरोपी की करतूत पर उसी दिन स्थानीय लोगों ने हंगामा किया था. इसके बाद शाहगंज थाना पुलिस ने दिव्याांश चौधरी के खिलाफ हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था.
बाद में शूज कारोबारी के साथ पंजाबी समाज भी आ गया था. पंजाबी समाज ने एकजुट होकर पूर्व राज्यमंत्री के पोते की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी. इसे लेकर वे भाजपा के ब्रज प्रांत कार्यालय जयपुर हाउस का घेराव भी कर चुके हैं.
हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश : दिव्यांश चौधरी 15 अप्रैल से फरार है. पहले पुलिस ने उसे दबोचने में लापरवाही बरती. आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की. इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस पर आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की. हाईकोर्ट से भी उसे कोई राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने आरोपी दिव्यांशु को 21 दिन में स्थानीय कोर्ट में सरेंडर का समय दिया था. यह समय 10 जून को ही पूरा हो गया. आरोपी दिव्यांश चौधरी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में एक और अर्जी लगाकर मुकदमा खारिज करने की गुहार लगाई थी. इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया.
पीड़ित परिवार ने लगाए ये गंभीर आरोप : पीड़ित शूज कारोबारी ने आरोपी दिव्यांशु चौधरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र दिया है. पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री के आवास से ही आरोपी की कार को बरामद किया था. पीड़ित परिवार का आरोप है कि पूर्व राज्यमंत्री की हनक की वजह से पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. पुलिस की लापरवाही और आरोपी के फरार होने से परिवार को जान का खतरा है. पीड़ित परिवार का कहना है कि वे अब सीएम योगी से गुहार लगाएंगे.
मुनादी का मिला आदेश : डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि,इस मामले की विवेचना शाहगंज थाना के इंस्पेक्टर क्राइम अरविंद तोमर कर रहे हैं. शाहगंज पुलिस ने फरार आरोपी की कुर्की के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था. हाईकोर्ट की आरोपी को मिली 21 दिन की समय की सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस ने दोबारा पैरवी की. जिस पर कोर्ट से कुर्की पूर्व उद्घोषणा का आदेश जारी किया है. अब पुलिस जल्द ही आरोपित के घर पर नोटिस चस्पा और मुनादी कराएगी. इसके बाद पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी.
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