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बीजेपी नेता की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में नहीं पेश हुईं आतिशी, समन पर पता गलत था - criminal defamation case

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 29, 2024, 1:51 PM IST

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टाल दी है. अब इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई को होगी. बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आपराधिक मानहानि याचिका दाखिल की है.

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मानहानि मामले में नहीं पेश हुईं आतिशी (File photo)

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टाल दी है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान आतिशी कोर्ट नहीं पहुंची थी. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आतिशी के खिलाफ जो समन जारी किया गया था, उसमें उनका पता गलत था. हालांकि सुनवाई के दौरान आतिशी की ओर से वकील पेश हुए, जिन्हें शिकायत की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया.

बता दें कि 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है. याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया गया. उनकी ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया.

ये भी पढ़ें: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई

बता दें कि 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे. प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया कि बीजेपी उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है. याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है.

प्रवीण शंकर कपूर ने 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया है. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 आप विधायकों से संपर्क किया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरु कर दिया. ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके.

ये भी पढ़ें: कोर्ट के सामने CM केजरीवाल की मांग, मेडिकल जांच के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से मौजूद रहें पत्नी सुनीता

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टाल दी है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान आतिशी कोर्ट नहीं पहुंची थी. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आतिशी के खिलाफ जो समन जारी किया गया था, उसमें उनका पता गलत था. हालांकि सुनवाई के दौरान आतिशी की ओर से वकील पेश हुए, जिन्हें शिकायत की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया.

बता दें कि 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है. याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया गया. उनकी ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया.

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बता दें कि 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे. प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया कि बीजेपी उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है. याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है.

प्रवीण शंकर कपूर ने 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया है. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 आप विधायकों से संपर्क किया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरु कर दिया. ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके.

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