चित्तौड़गढ़. अमूमन रिश्वत के मामले में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट संबंधित व्यक्ति को अपने जाल में फंसाता है. लेकिन एक ताजा मामले में फरियादी अपने स्तर पर ही पुलिस अधिकारी के खिलाफ सबूत जुटाने के बाद ब्यूरो दफ्तर पहुंचा. उसके सबूत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया. मामले की ब्यूरो द्वारा पड़ताल की जा रही है.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू ने बताया कि डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज के निर्देशन में अग्रिम कार्रवाई करते हुए भैसरोदगढ़ पुलिस थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक प्रेमाराम जाट के विरुद्ध परिवादी लादू लाल सालवी से 40000 रुपए रिश्वत राशि ग्रहण करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया. मामले के अनुसार 12 फरवरी को परिवादी लादू लाल सालवी निवासी नेगाड़िया कला ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र के साथ अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप पेश की.
उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए पाया कि प्रेमाराम सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी के भांजे पूरणमल सालवी के विरुद्ध पुलिस थाना भैसरोडगढ़ में दर्ज प्रकरण में केस को हल्का करने, आरोपी से मारपीट नहीं करने एवं सबूत नष्ट करने की एवज में 50000 रुपए की मांग की गई. बारगेनिंग करने के पश्चात 40000 रुपए में सौदा तय हुआ और रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण की गई. घटना 7 फरवरी की है. घटनाक्रम का परिवादी लादू लाल सालवी द्वारा अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई तथा 12 फरवरी को ब्यूरो कार्यालय में रिपोर्ट सहित मोबाइल पेश किया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांदू द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीसी एक्ट के प्रावधानों के तहत रिश्वत राशि ग्रहण करने का मुकदमा दर्ज किया गया.