नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में आशा किरण केंद्र में 14 मौत के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को निर्देश दिया कि वो 12 अगस्त तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव के इस आश्वासन पर गौर किया कि वो इस मामले की मानिटरिंग व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव से कहा कि आप असहाय महसूस नहीं करें और समस्या का प्रभावी रूप से हल करें.
उप-राज्यपाल से मिलें और आर्थिक मदद मांगेः हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के उप-राज्यपाल से मिलें और उनके आर्थिक मदद मांगे ताकि संविदा पर कर्मचारी रखें जा सकें और स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके. इसके पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा था कि सरकार द्वारा संचालित केंद्र में एक महीने में 14 मौतें महज संयोग नहीं हो सकती है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को व्यक्तिगत रूप से केंद्र का दौरा करने और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था.
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पानी की जांच का दिया आदेशः हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को आशा किरण केंद्र के पानी की जांच करने का भी आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि मृतक महिलाओं में से कई टीबी की बीमारी से पीड़ित थीं. बता दें, जुलाई में आशा किरण होम में रहने वाले 14 लोगों की मौत रोहिणी के बाबा अंबेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी. मरने वालों में एक किशोर, आठ महिलाएं और पांच पुरुष थे. आशा किरण होम में करीब 980 मानसिक रूप से बीमार लोग रह रहे हैं. फरवरी से लेकर अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है.
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