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बलौदाबाजार मवेशी मौत मामला, चार आरोपियों की गिरफ्तारी, 14 की हुई थी मौत - cattle death case

Arrest in Balodabazar cattle death case बलौदाबाजार के लवन थाना क्षेत्र के गांव मरदा में एक बड़ी घटना घटी थी.यहां गांव के कुछ लोगों ने बाड़ा बनाकर उसमें मवेशियों को ठूंस दिया था.जिसमें 14 मवेशियों की मौत हो गई थी. मवेशियों की मौत को लेकर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच के लिए कमेटी गठित की थी. जांच दल ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी.जिसके बाद पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज हुई. पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.Action against committee members

Arrest in Balodabazar cattle death case
बलौदाबाजार मवेशी मौत मामले में गिरफ्तारी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 3, 2024, 5:29 PM IST

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले में शुक्रवार की सुबह सूचना मिली की थाना लवन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मरदा में एक मकान के अंदर मवेशियों को ठूंसकर रखा गया था. जिसमें से कुछ मवेशियों की मौत हो गई.मकान के अंदर से तेज दुर्गन्ध आने लगी. सूचना पर थाना लवन का पुलिस बल तत्काल घटनास्थल ग्राम मरदा पहुंचा. घटनास्थल के एक कमरे में मवेशी मृत हालत में थे, जिसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी.मवेशियों के दो-तीन दिन पहले मृत होने की संभावना जताई जा रही थी. जांच में कुल 14 मवेशी जिसमें 10 बछड़ा और 4 गाय शामिल हैं. मृत हालत में मिले.

एक कमरे में बंद थे मवेशी : घटना के संबंध में ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में फसलों की सुरक्षा के लिए घुमंतू मवेशियों को एक मकान में रखा जाता है. इनकी देखरेख के लिए ग्राम स्तर पर ही एक किसान समिति बनाई गई थी. मकान में तीन कमरे हैं, जिसमें से तीसरे कमरे में मृत मवेशियों के शव पाए गए . ग्रामीणों के मुताबिक तीसरे कमरे से बदबू आने पर कमरे की सिटकनी खोली गई.जिसमें मवेशियों के शव मिले.

किनके खिलाफ हुई कार्रवाई : प्रकरण में ग्राम मरदा में घुमंतु मवेशियों को पकड़ने एवं उसकी देखरेख के लिए बनाए गए किसान समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया. थाना लवन में धारा- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 ज,झ एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण नियम 2014 की धारा 09 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना क्रम में थाना लवन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 04 आरोपियों को हिरासत में लिया है. इनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया गया.

आरोपियों के नाम
1. सुशील कुमार साहू उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन
2. तेरस राम साहू उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन
3. लक्ष्मी प्रसाद यादव उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन
4. राकेश कुमार जांगडे उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन

ग्रामीण और सरकारी दावे अलग-अलग : आपको बता दें कि बाड़े में मृत मवेशियों का सरकारी आंकड़ा 14 बताया जा रहा है.लेकिन ग्रामीणों की माने तो 25 से 30 मवेशियों की मौत हुई है.

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एक कमरे में बंद थे मवेशी : घटना के संबंध में ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में फसलों की सुरक्षा के लिए घुमंतू मवेशियों को एक मकान में रखा जाता है. इनकी देखरेख के लिए ग्राम स्तर पर ही एक किसान समिति बनाई गई थी. मकान में तीन कमरे हैं, जिसमें से तीसरे कमरे में मृत मवेशियों के शव पाए गए . ग्रामीणों के मुताबिक तीसरे कमरे से बदबू आने पर कमरे की सिटकनी खोली गई.जिसमें मवेशियों के शव मिले.

किनके खिलाफ हुई कार्रवाई : प्रकरण में ग्राम मरदा में घुमंतु मवेशियों को पकड़ने एवं उसकी देखरेख के लिए बनाए गए किसान समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया. थाना लवन में धारा- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 ज,झ एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण नियम 2014 की धारा 09 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना क्रम में थाना लवन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 04 आरोपियों को हिरासत में लिया है. इनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया गया.

आरोपियों के नाम
1. सुशील कुमार साहू उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन
2. तेरस राम साहू उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन
3. लक्ष्मी प्रसाद यादव उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन
4. राकेश कुमार जांगडे उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन

ग्रामीण और सरकारी दावे अलग-अलग : आपको बता दें कि बाड़े में मृत मवेशियों का सरकारी आंकड़ा 14 बताया जा रहा है.लेकिन ग्रामीणों की माने तो 25 से 30 मवेशियों की मौत हुई है.

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