वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैदराबाद से आकर पर्चा दाखिल करने वाले युग तुलसी पार्टी के प्रत्याशी कोली शेट्टी शिवकुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है.
कोली शेट्टी शिवकुमार के खिलाफ वाराणसी के भेलूपुर थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं. जिसमें एक महिला ने फर्जी तरीके से खुद को प्रस्तावक बनवाकर दस्तावेज लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो कोली शेट्टी शिवकुमार ने अपर जिला जज प्रथम रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
बता दें कि बीते मंगलवार को जिला जज की कोर्ट ने भी कोली शेट्टी शिवकुमार के अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया था. अभियोजन की ओर से प्रभारी जीसी मुनीब सिंह चौहान ने अपना पक्ष रखा था. वाराणसी लोकसभा सीट से 7 मई को नामांकन शुरू होने के साथ ही सबसे पहले नामांकन करने वाले हैदराबाद के कोहली शेट्टी शिवकुमार पर भेलूपुर थाने में दो मुकदमे दर्ज हुए हैं. जिसमें पहले फिर सोनारपुर के रमेश कुमार की पत्नी मंजू देवी ने धोखाधड़ी और धमकाने के मामले में की है, जबकि दूसरी एफआईआर भी इसी थाने में दर्ज हुई है. वह भी फर्जीवाड़े से ही संबंधित है. यह फिर भी संजू देवी के देवर ने ही दर्ज कराई थी.
फिलहाल कोली शेट्टी शिवकुमार इस वक्त वाराणसी से प्रत्याशी हैं और उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दी थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शिवकुमार की पार्टी को वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अपना समर्थन दिया था. गौरक्षा के मामले में आंदोलन चला रहे शंकराचार्य ने गौरक्षा की बात पर ही शिवकुमार को अपना समर्थन दिया था और उनसे आशीर्वाद लेकर ही कोहली शेट्टी ने अपना परिचय अभी दाखिल किया था.