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कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की आंसर-की को हाईकोर्ट में चुनौती, कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 1, 2024, 10:00 PM IST

Notice to Agriculture University, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर-की में भैंस की नस्ल को गाय की नस्ल बताकर गलत उत्तर के आधार पर जारी परिणाम को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस रेखा बोराणा की एकल पीठ ने रिट याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Notice to Agriculture University
Notice to Agriculture University

जोधपुर. कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर-की में भैंस की नस्ल को गाय की नस्ल बताकर गलत उत्तर के आधार पर जारी परिणाम को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस रेखा बोराणा की एकल पीठ ने रिट याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अभ्यर्थी शाहरूख खान की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की. साथ ही हाईकोर्ट को बताया कि गत 26 नवंबर को आयोजित परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका सीरीज डी के प्रश्न संख्या 86 में विकल्प संख्या दो यानी सूरती को गाय की दुधारू नस्ल को आंसर-की में सही उत्तर बताया गया है, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 12वीं की पुस्तक कृषि विज्ञान के अनुसार सूरती गाय की नहीं, बल्कि भैंस की नस्ल है.

इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प संख्या तीन यानी हरियाणा गाय की द्विकाजी नस्ल है माना जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने इसी विकल्प का चयन किया था, लेकिन उसके चयन को गलत बताकर चार अंकों का नुकसान कर दिया गया है. यहां तक कि कृषि विश्वविद्यालय ने परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी सूरती को भैंस और हरियाणा को गाय की नस्ल बताया है, लेकिन आंसर-की में सूरती को गाय की नस्ल बताकर त्रुटिपूर्ण परिणाम जारी कर अयोग्य अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है.

इसे भी पढ़ें - बर्खास्त श्रमिक की पुन: नियुक्ति में खानापूर्ति, हाईकोर्ट ने जारी किए अवमानना नोटिस

याचिकाकर्ता को कट ऑफ से केवल एक अंक कम होने से भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है. याचिकाकर्ता ने याचिका में विशेषज्ञ कमेटी गठित करते हुए आंसर-की में सुधार कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश देने का आग्रह किया है. प्रारम्भिक सुनवाई के बाद जस्टिस बोराणा ने नोटिस जारी कर विश्वविद्यालय को जवाब पेश करने का आदेश दिया.

जोधपुर. कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर-की में भैंस की नस्ल को गाय की नस्ल बताकर गलत उत्तर के आधार पर जारी परिणाम को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस रेखा बोराणा की एकल पीठ ने रिट याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अभ्यर्थी शाहरूख खान की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की. साथ ही हाईकोर्ट को बताया कि गत 26 नवंबर को आयोजित परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका सीरीज डी के प्रश्न संख्या 86 में विकल्प संख्या दो यानी सूरती को गाय की दुधारू नस्ल को आंसर-की में सही उत्तर बताया गया है, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 12वीं की पुस्तक कृषि विज्ञान के अनुसार सूरती गाय की नहीं, बल्कि भैंस की नस्ल है.

इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प संख्या तीन यानी हरियाणा गाय की द्विकाजी नस्ल है माना जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने इसी विकल्प का चयन किया था, लेकिन उसके चयन को गलत बताकर चार अंकों का नुकसान कर दिया गया है. यहां तक कि कृषि विश्वविद्यालय ने परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी सूरती को भैंस और हरियाणा को गाय की नस्ल बताया है, लेकिन आंसर-की में सूरती को गाय की नस्ल बताकर त्रुटिपूर्ण परिणाम जारी कर अयोग्य अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है.

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याचिकाकर्ता को कट ऑफ से केवल एक अंक कम होने से भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है. याचिकाकर्ता ने याचिका में विशेषज्ञ कमेटी गठित करते हुए आंसर-की में सुधार कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश देने का आग्रह किया है. प्रारम्भिक सुनवाई के बाद जस्टिस बोराणा ने नोटिस जारी कर विश्वविद्यालय को जवाब पेश करने का आदेश दिया.

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