कोटा. सुकेत में दो दिन पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो नवजात शिशुओं की मौत का मामला सामने आया था. इस मामले में राज्य सरकार के निर्देश पर जांच कमेटी ने जांच शुरू की थी. जिसके बाद प्रशासन ने इस दोनों मौतों को लू-तापघात से नहीं माना है, लेकिन इसमें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है. जिसके बाद बड़ा एक्शन करते हुए एएनएम को निलंबित कर दिया गया है. इसके बीसीएमएचओ को एपीओ कर दिया गया है. एक चिकित्सक समेत अस्पताल के 10 स्टाफ के खिलाफ 16 सीसीए की कार्रवाई की गई है. साथ ही दो चिकित्सकों को 17 सीसीए का नोटिस दिया गया है.
आदेश चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देश पर दिए गए हैं. आपको बता दें कि 26 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुकेत में दो प्रसुताओं सपना और सविता ने नवजात को जन्म दिया था. इसके बाद 28 मई को इन दोनों नवजात की अस्पताल परिसर में मौत हो गई थी. इस दौरान अस्पताल में कोई चिकित्सक भी मौजूद नहीं था.
लापरवाही बरतने के चलते हुई कार्रवाई: शुभ्रा सिंह ने बताया कि सुकेत सीएचसी में मामला सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कोटा जोन के संयुक्त निदेशक डॉ एमपी सिंह से तत्काल जांच करवाकर सख्त एक्शन लिया है. उन्होंने बताया कि तीन सदस्य जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नवजात की मृत्यु लू-तापघात से होना नहीं पाया है. लेकिन कमेटी ने पाया कि सीएचसी में चिकित्सा कार्मिक काफी समय से लापरवाही बरत रहे हैं. इसके चलते चिकित्सा विभाग की ओर से एक साथ कई कार्मिकों के विरूद्ध एक्शन लिया गया है.
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इन पर हुई कार्रवाई: निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि स्वेच्छा से अनुपस्थित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता चंद्रावती शर्मा को तत्काल निलंबित कर दिया गया है. बीसीएमएचओ डॉ रइस खान को पर्यवेक्षणीय लापरवाही व राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना पर एपीओ किया गया है. सीएचसी में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ अर्पित गुप्ता को बिना अवकाश स्वीकृत कराए स्वेच्छा से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस देते हुए सीसीए नियम-16 के तहत कार्रवाई की जा रही है. इसी प्रकार डॉ नेहा सुवालका व डॉ परमजीत सिंह के खिलाफ सीसीए नियम-17 में एक्शन लिया है. प्रसविका पुष्पलता सक्सेना, नर्सिंग ऑफिसर बजरंग लाल मीणा, हेमन्त चौधरी, राहुल शर्मा, आशिक, फराज बेग, विजय कुमार पंचौली, नितेश वर्मा व तुषार यादव पर सीसीए नियम-16 के तहत कार्रवाई की है.