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बिहार में आचार संहिता सख्त, 24 घंटे अंदर हटा लें प्रचार पोस्टर, उम्मीदवारों को सख्त हिदायत

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है. बिहार में 40 लोकसभा सीट के साथ-साथ एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होगा. निर्वाचन आयोग के अनुसार सातवें चरण में उप चुनाव कराया जाएगा. चुनाव आयुक्त ने आचार संहिता को लेकर सख्ती जारी कर दी है.

लोकसभा चुनाव 2024
लोकसभा चुनाव 2024
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 16, 2024, 8:50 PM IST

बिहार मुख्य चुनाव आयुक्त एचआर श्रीनिवास

पटनाः देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है. बिहार में 40 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा जाएगा. इसके साथ ही आरा के अगिआंव विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी कराया जाएगा. इसकी जानकारी शनिवार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी. इसके बाद देर शाम बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी पूरी जानकारी प्रेस कांफ्रेंस में दी.

24 घंटे में प्रचार का पोस्टर हटा लेंः मुख्य निर्वाचन आयुक्त एचआर श्रीनिवास ने बताया कि आचार संहिता को लेकर कहा कि अगले 24 घंटे में सभी सरकारी भवनों और कार्यायलयों से सरकार के प्रचार-प्रसार का पोस्टर हटा लेना है. इसके बाद अगले 24 घंटे यानी 48 घंटे के दौरान सभी निजी मकान से सरकारी प्रचार और राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रचार के पोस्टर हटा लेना है.

"बिहार के भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा में भी उप चुनाव होना है. इस सीट पर सातवें चरण के चुनाव के दौरान उपचुनाव संपन्न किया जाएगा. आचार संहिता लागू हो गया है. ऐसे में 24 घंटे अंदर पार्टी अपना प्रचार पोस्टर हटा लें." -एचआर श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार

बिना अनुमति का नहीं लगेगा पोस्टरः आयुक्त ने बताया कि कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने अथवा किसी और के निजी भवन का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए बिना चुनाव आयोग की अनुमति के नहीं करेंगे. निजी भवन पर भी बैनर पोस्टर लगाने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी. पोस्टर हटाने के लिए कार्रवाई अभी से शुरू हो चुकी है.

बिहार में मतदाताओं की संख्याः लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार में कुल मतदाता की संख्या 76777731 है. इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 40177849, महिला मतदाता की संख्या 36597674 है. ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 2208 है. दिव्यांग मतदाता की संख्या 742706 है जिसमें पुरुषों की संख्या 450023, महिलाओं की संख्या 292645 और ट्रांसजेंडर की संख्या 38 है. सर्विस इलेक्टर की संख्या संख्या 168005 है.

दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से सुविधाः दिव्यांग मतदाता पोस्ट बैलेंट से वोट दे सकते हैं. इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग का आवेदन फॉर्म भरना होगा. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एचआर श्रीनिवास ने बताया कि पोस्टल बैलेंट की सुविधा 85 प्लस के मतदाताओं को भी मिलेगी. इसके लिए भी उन्हें आवेदन फॉर्म भरना होगा. प्रदेश में 85 प्लस मतदाता की संख्या 666949 है.

कॉलेजों में चलेगा अभियानः प्रदेश में 18 वर्ष से 29 वर्ष के बीच के मतदाताओं की संख्या 17320546 है. युवा मतदाताओं की संख्या को देखते हुए कॉलेजों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कुल पोलिंग बूथ की संख्या 77392 है. इसमें शहरी क्षेत्र में 11162 और ग्रामीण क्षेत्र में 66230 है. इनमें 1500 से अधिक मतदाता वाले पोलिंग स्टेशन की संख्या 447 है. 12 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें मतदाता की संख्या 1600 से अधिक है.

35 पोलिंग स्टेशन संवेदनशीलः बिहार में ऐसे पोलिंग स्टेशन जो दिव्यांग कर्मियों से संचालित होंगे उनकी संख्या 40 है. युवा कर्मियों से संचालित होने वाले पोलिंग स्टेशन की संख्या 76 है. महिला कर्मियों से संचालित होने वाली पोलिंग बूथ की संख्या 243 होगी जो सभी विधानसभा क्षेत्र में एक-एक की संख्या में होगी. मॉडल पोलिंग स्टेशन की संख्या 243 होगी. अभी तक संवेदनशील पोलिंग स्टेशन के तौर पर 35 पोलिंग स्टेशन चिह्नित किए गए हैं.

उम्मीदवारों को हिदायतः मुख्य चुनाव आयुक्त ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर स्पष्ट कर दिया कि जिन उम्मीदवारों के पास अपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके संबंधित राजनीतिक दल को विज्ञापन देकर यह बताना होगा कि आखिर उसे उम्मीदवार क्यों बनाया गया. इसके बाद उम्मीदवार को भी अपने ऊपर आपराधिक मामलों की जानकारी देते हुए तीन बार विज्ञापन देना होगा.

यह भी पढ़ेंः बिहार में आपके जिले में कब है चुनाव? एक क्लिक में जानें चरण और मतदान की तारीख

बिहार मुख्य चुनाव आयुक्त एचआर श्रीनिवास

पटनाः देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है. बिहार में 40 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा जाएगा. इसके साथ ही आरा के अगिआंव विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी कराया जाएगा. इसकी जानकारी शनिवार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी. इसके बाद देर शाम बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी पूरी जानकारी प्रेस कांफ्रेंस में दी.

24 घंटे में प्रचार का पोस्टर हटा लेंः मुख्य निर्वाचन आयुक्त एचआर श्रीनिवास ने बताया कि आचार संहिता को लेकर कहा कि अगले 24 घंटे में सभी सरकारी भवनों और कार्यायलयों से सरकार के प्रचार-प्रसार का पोस्टर हटा लेना है. इसके बाद अगले 24 घंटे यानी 48 घंटे के दौरान सभी निजी मकान से सरकारी प्रचार और राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रचार के पोस्टर हटा लेना है.

"बिहार के भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा में भी उप चुनाव होना है. इस सीट पर सातवें चरण के चुनाव के दौरान उपचुनाव संपन्न किया जाएगा. आचार संहिता लागू हो गया है. ऐसे में 24 घंटे अंदर पार्टी अपना प्रचार पोस्टर हटा लें." -एचआर श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार

बिना अनुमति का नहीं लगेगा पोस्टरः आयुक्त ने बताया कि कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने अथवा किसी और के निजी भवन का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए बिना चुनाव आयोग की अनुमति के नहीं करेंगे. निजी भवन पर भी बैनर पोस्टर लगाने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी. पोस्टर हटाने के लिए कार्रवाई अभी से शुरू हो चुकी है.

बिहार में मतदाताओं की संख्याः लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार में कुल मतदाता की संख्या 76777731 है. इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 40177849, महिला मतदाता की संख्या 36597674 है. ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 2208 है. दिव्यांग मतदाता की संख्या 742706 है जिसमें पुरुषों की संख्या 450023, महिलाओं की संख्या 292645 और ट्रांसजेंडर की संख्या 38 है. सर्विस इलेक्टर की संख्या संख्या 168005 है.

दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से सुविधाः दिव्यांग मतदाता पोस्ट बैलेंट से वोट दे सकते हैं. इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग का आवेदन फॉर्म भरना होगा. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एचआर श्रीनिवास ने बताया कि पोस्टल बैलेंट की सुविधा 85 प्लस के मतदाताओं को भी मिलेगी. इसके लिए भी उन्हें आवेदन फॉर्म भरना होगा. प्रदेश में 85 प्लस मतदाता की संख्या 666949 है.

कॉलेजों में चलेगा अभियानः प्रदेश में 18 वर्ष से 29 वर्ष के बीच के मतदाताओं की संख्या 17320546 है. युवा मतदाताओं की संख्या को देखते हुए कॉलेजों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कुल पोलिंग बूथ की संख्या 77392 है. इसमें शहरी क्षेत्र में 11162 और ग्रामीण क्षेत्र में 66230 है. इनमें 1500 से अधिक मतदाता वाले पोलिंग स्टेशन की संख्या 447 है. 12 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें मतदाता की संख्या 1600 से अधिक है.

35 पोलिंग स्टेशन संवेदनशीलः बिहार में ऐसे पोलिंग स्टेशन जो दिव्यांग कर्मियों से संचालित होंगे उनकी संख्या 40 है. युवा कर्मियों से संचालित होने वाले पोलिंग स्टेशन की संख्या 76 है. महिला कर्मियों से संचालित होने वाली पोलिंग बूथ की संख्या 243 होगी जो सभी विधानसभा क्षेत्र में एक-एक की संख्या में होगी. मॉडल पोलिंग स्टेशन की संख्या 243 होगी. अभी तक संवेदनशील पोलिंग स्टेशन के तौर पर 35 पोलिंग स्टेशन चिह्नित किए गए हैं.

उम्मीदवारों को हिदायतः मुख्य चुनाव आयुक्त ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर स्पष्ट कर दिया कि जिन उम्मीदवारों के पास अपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके संबंधित राजनीतिक दल को विज्ञापन देकर यह बताना होगा कि आखिर उसे उम्मीदवार क्यों बनाया गया. इसके बाद उम्मीदवार को भी अपने ऊपर आपराधिक मामलों की जानकारी देते हुए तीन बार विज्ञापन देना होगा.

यह भी पढ़ेंः बिहार में आपके जिले में कब है चुनाव? एक क्लिक में जानें चरण और मतदान की तारीख

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