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लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता को कांग्रेस ने बताया संस्कृति पर चोट, कहा- UCC बिल जल्दबाजी में लाई सरकार - uniform civil code 2024

Uttarakhand UCC यूसीसी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है. वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस बिल को जल्दबाजी में लाई है. लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ बताया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 13, 2024, 12:55 PM IST

यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

अल्मोड़ा: उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 विधेयक पास करने के लिए ही सरकार ने सत्र बुलाया. अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार यूसीसी बिल जल्दबाजी में लाई है. वहीं उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता को देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ बताया है.

अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने इस यूसीसी का कहीं भी विरोध नहीं किया. लेकिन हम मांग करते हैं कि गुण दोष के आधार पर उसमें जो कमियां हैं, इसको ठीक किया जाए. उन्होंने कहा कि 182 पन्नों के यूसीसी पर बहस को महज दो घंटे दिए गए, जिसका अध्ययन कर चर्चा संभव नहीं थी. उन्होंने कहा कि देवभूमि में लिव-इन रिलेशनशिप आम लोगों के लिए अनभिज्ञ है. इससे बाहरी लोगों को रजिस्ट्रेशन कर यहां लिविंग रिलेशनशिप में रहने की खुली छूट मिलेगी.
पढ़ें-लिव-इन रिलेशन में रहने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, बच्चा पैदा होने पर माना जाएगा जायज, जानें सबकुछ

उन्होंने कहा लिव इन रिलेशन में ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर कोई लिव इन रिलेशन में रहता है तो उसके खिलाफ अर्थदंड और सजा का प्रावधान होना चाहिए. वहीं कहा कि सरकार ने शादी का पंजीकरण को भी अनिवार्य कर दिया है, इसमें प्रावधान रखा है कि यदि कोई विवाह पंजीकरण नहीं करा पाया तो उसे तीन माह की सजा और 10 से 25 हजार रुपए का अर्थदंड होगा. यह गांव के लोगों के लिए आसान नहीं है. इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए. वहीं आरक्षण को भी इसमें शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस कानून को लाई है, उन्होंने लीगल एक्सपर्ट से सलाह ली होगी.
पढ़ें-UCC धार्मिक कुरीतियां खत्म करेगा, लिव इन रिलेशन के बहाने अनैतिक कार्य स्वीकार नहीं- रेखा आर्य

हमारा कहना है अगर पूरे देश में सरकार समान नागरिक संहिता सरकार ला रही है तो उसे लागू होना चाहिए. वहीं कहा कि इससे ज्यादा वह इसमें टिप्पणी नहीं करेंगे, यह सरकार की जवाबदेही है. इस मौके पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज, नगर अध्यक्ष तारा जोशी, युकां जिलाध्यक्ष दीपक कुमार, अनु मोर्चा किशन लाल, एनएसयूआई संजू सिंह, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अरविंद बिष्ट आदि मौजूद रहे.

यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

अल्मोड़ा: उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 विधेयक पास करने के लिए ही सरकार ने सत्र बुलाया. अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार यूसीसी बिल जल्दबाजी में लाई है. वहीं उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता को देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ बताया है.

अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने इस यूसीसी का कहीं भी विरोध नहीं किया. लेकिन हम मांग करते हैं कि गुण दोष के आधार पर उसमें जो कमियां हैं, इसको ठीक किया जाए. उन्होंने कहा कि 182 पन्नों के यूसीसी पर बहस को महज दो घंटे दिए गए, जिसका अध्ययन कर चर्चा संभव नहीं थी. उन्होंने कहा कि देवभूमि में लिव-इन रिलेशनशिप आम लोगों के लिए अनभिज्ञ है. इससे बाहरी लोगों को रजिस्ट्रेशन कर यहां लिविंग रिलेशनशिप में रहने की खुली छूट मिलेगी.
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उन्होंने कहा लिव इन रिलेशन में ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर कोई लिव इन रिलेशन में रहता है तो उसके खिलाफ अर्थदंड और सजा का प्रावधान होना चाहिए. वहीं कहा कि सरकार ने शादी का पंजीकरण को भी अनिवार्य कर दिया है, इसमें प्रावधान रखा है कि यदि कोई विवाह पंजीकरण नहीं करा पाया तो उसे तीन माह की सजा और 10 से 25 हजार रुपए का अर्थदंड होगा. यह गांव के लोगों के लिए आसान नहीं है. इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए. वहीं आरक्षण को भी इसमें शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस कानून को लाई है, उन्होंने लीगल एक्सपर्ट से सलाह ली होगी.
पढ़ें-UCC धार्मिक कुरीतियां खत्म करेगा, लिव इन रिलेशन के बहाने अनैतिक कार्य स्वीकार नहीं- रेखा आर्य

हमारा कहना है अगर पूरे देश में सरकार समान नागरिक संहिता सरकार ला रही है तो उसे लागू होना चाहिए. वहीं कहा कि इससे ज्यादा वह इसमें टिप्पणी नहीं करेंगे, यह सरकार की जवाबदेही है. इस मौके पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज, नगर अध्यक्ष तारा जोशी, युकां जिलाध्यक्ष दीपक कुमार, अनु मोर्चा किशन लाल, एनएसयूआई संजू सिंह, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अरविंद बिष्ट आदि मौजूद रहे.

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