प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम आजमगढ़ को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि इस अदालत के आदेश के उल्लंघन के लिए क्यों न अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए. न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश सुरेश सिंह की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह की दलीलें सुनकर दिया.
आजमगढ़ निवासी बुजुर्ग सुरेश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर भरण-पोषण व सुरक्षा की गुहार लगाई थी. कोर्ट ने 22 मई 2024 को आदेश जारी कर डीएम आजमगढ़ को निर्देश दिया था कि कानून के अनुसार पक्षों को सुनने के बाद तीन महीने के भीतर याची के आवेदन का निपटारा किया जाए.
कोर्ट के आदेश के बाद भी तीन माह में समस्या का निस्तारण नहीं किया गया. ऐसे में याची ने डीएम आजमगढ़ के विरुद्ध अवमानना याचिका दाखिल की. कोर्ट ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को अवमानना का नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है.
अशरफ के साले सद्दाम की सशर्त जमानत मंजूर
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने सद्दाम के वकील शादाब अली की दलीलें सुनकर दिया. बरेली के थाना बारादरी में मोहम्मद हसीन ने सद्दाम के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि सद्दाम अपना नाम मुश्ताक बताकर उसके मकान में किराए पर रह रहा था. जब किराया मांगा, तो मुश्ताक ने अपना असली नाम सद्दाम बताते हुए धमकाया, कहा कि दोबारा किराया मांगा तो जान से मार देंगे. कुछ दिन बाद सद्दाम कमरे में रखा बैग लेकर फरार हो गया. उसमें 50 हजार रुपये, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक थी. याची के वकील का कहना था कि याची पर झूठे आरोप लगाए गए हैं. याची का 8 अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है, लेकिन आठ में से तीन मामलों में अंतिम रिपोर्ट लग गई है. दो मामलों में वह जमानत पर है. सभी कथित अपराध लंबित हैं. याची इस मामले में 19 फरवरी 2024 से जेल में है. कोर्ट ने दलीलों और तथ्यों को देखने के बाद सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.