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बांके बिहारी मंदिर में भीड़ मैनेजमेंट के लिए 15 दिन की मोहलत, राज्य सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने बढ़ाया समय - BANKE BIHARI TEMPLE

हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को राज्य सरकार को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के की प्रबंधन योजना प्रस्तुत करने का दिया था आदेश

बांके बिहारी मंदिर में भीड़
बांके बिहारी मंदिर में भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 10, 2025, 8:32 PM IST

Updated : Feb 11, 2025, 6:06 AM IST

प्रयागराजः बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भीड़ प्रबंधन की योजना प्रस्तुत करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन की और मोहलत दी है. कोर्ट ने याचिका की अगली ति​थि तीन मार्च नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अनंत शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है.

हाईकोर्ट ने 17 जनवरी के आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के की प्रबंधन योजना, चिकित्सीय सुविधा, उनके रुकने के लिए एक नि​श्चित स्थान आवंटित करने आदि की योजना अदालत में प्रस्तुत करें. इसके साथ ही श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने और मंदिर से बाहर निकलने की पूरी योजना की जानकारी मांगी थी. इस आदेश के अनुपालन के लिए राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट से सोमवार को 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की. जिसे न्यायालय ने स्वीकारते हुए सुनवाई की अगली ति​थि तीन मार्च नियत कर दी है.

बता दें कि कोर्ट के आदेश पर बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर चि​न्हित अतिक्रमण को हटाकर इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा प्रस्तुत कर दिया गया है. सड़कों से अतिक्रमण हटाने से पहले और अतिक्रमण हटाने के बाद की तस्वीरें भी प्रस्तुत की हैं. इसके बाद ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भीड़ प्रबंधन की एक योजना बनाकर प्रस्तुत करें. योजना का पूरा खाका तैयार करने के लिए सरकार ने कुछ और समय की मांग की है.

इसे भी पढ़ें-बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए हटाया गया अतिक्रमण, सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी

प्रयागराजः बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भीड़ प्रबंधन की योजना प्रस्तुत करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन की और मोहलत दी है. कोर्ट ने याचिका की अगली ति​थि तीन मार्च नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अनंत शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है.

हाईकोर्ट ने 17 जनवरी के आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के की प्रबंधन योजना, चिकित्सीय सुविधा, उनके रुकने के लिए एक नि​श्चित स्थान आवंटित करने आदि की योजना अदालत में प्रस्तुत करें. इसके साथ ही श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने और मंदिर से बाहर निकलने की पूरी योजना की जानकारी मांगी थी. इस आदेश के अनुपालन के लिए राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट से सोमवार को 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की. जिसे न्यायालय ने स्वीकारते हुए सुनवाई की अगली ति​थि तीन मार्च नियत कर दी है.

बता दें कि कोर्ट के आदेश पर बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर चि​न्हित अतिक्रमण को हटाकर इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा प्रस्तुत कर दिया गया है. सड़कों से अतिक्रमण हटाने से पहले और अतिक्रमण हटाने के बाद की तस्वीरें भी प्रस्तुत की हैं. इसके बाद ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भीड़ प्रबंधन की एक योजना बनाकर प्रस्तुत करें. योजना का पूरा खाका तैयार करने के लिए सरकार ने कुछ और समय की मांग की है.

इसे भी पढ़ें-बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए हटाया गया अतिक्रमण, सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी

Last Updated : Feb 11, 2025, 6:06 AM IST
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