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सफाई मशीन चोरी मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई टली - Azam Khan

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 30, 2024, 10:11 PM IST

रामनगर पालिका की सफाई मशीन चोरी के मामले में सपा नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सरकार और आजम खान की ओर से अधिक्तवाओं ने बहस की. फिलहाल भी फैसला नहीं हो पाया है.

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सपा नेता आजम खान. (Etv Bharat)

प्रयागराजः समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में में सुनवाई जारी है. आजम खान पर रामपुर नगर पालिका द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन हड़प लेने के मामले में मुकदमा दर्ज़ है. आरोप है कि आज़म खान ने नगर विकास मंत्री रहते हुए नगर पालिका रामपुर द्वारा सरकारी धन से खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन को जौहर विश्वविद्यालय भेज दिया था. प्रदेश में सरकार बदलने के बाद रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज़ कराई थी. इस मामले में आज़म सहित अन्य आरोपियों पर कोतवाली रामपुर में मुकदमा दर्ज़ है.

ज़मानत के लिए आजम ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समित गोपाल सुनवाई कर रहे हैं. आज़म की ओर से नामी वकील कपिल सिब्बल ने विडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की. प्रदेश सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय उपस्थित हुए. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पक्ष रखने के लिए दो सितंबर की तारीख नियत की है.

बता दें कि आजम खान के खिलाफ प्रदेशभर में कई मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से कई केस में सजा भी हो चुकी है और कई मामलों में भी बरी हुए हैं. फिलहाल आजम खान जेल में बंद हैं.

इसे भी पढ़ें-आचार संहिता उल्लंघन मामले में सपा नेता आजम खान बरी, लोकसभा चुनाव 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा

प्रयागराजः समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में में सुनवाई जारी है. आजम खान पर रामपुर नगर पालिका द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन हड़प लेने के मामले में मुकदमा दर्ज़ है. आरोप है कि आज़म खान ने नगर विकास मंत्री रहते हुए नगर पालिका रामपुर द्वारा सरकारी धन से खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन को जौहर विश्वविद्यालय भेज दिया था. प्रदेश में सरकार बदलने के बाद रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज़ कराई थी. इस मामले में आज़म सहित अन्य आरोपियों पर कोतवाली रामपुर में मुकदमा दर्ज़ है.

ज़मानत के लिए आजम ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समित गोपाल सुनवाई कर रहे हैं. आज़म की ओर से नामी वकील कपिल सिब्बल ने विडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की. प्रदेश सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय उपस्थित हुए. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पक्ष रखने के लिए दो सितंबर की तारीख नियत की है.

बता दें कि आजम खान के खिलाफ प्रदेशभर में कई मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से कई केस में सजा भी हो चुकी है और कई मामलों में भी बरी हुए हैं. फिलहाल आजम खान जेल में बंद हैं.

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