आगरा : जिला बेसिक शिक्षाधिकारी (बीएसए) का खाता संयुक्त मजिस्ट्रेट सदर ने कुर्क कराया है. संयुक्त मजिस्ट्रेट ने ये कार्रवाई श्रमायुक्त की ओर से बीएसए के खिलाफ जारी वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के बाद हुई है. जिसमें प्राथमिक विद्यालय श्यामो के एक मामले में विभाग पर 50 हजार रुपये की देनदारी निकाली गई थी. जिसे अभी तक विभाग ने चुकाया नहीं था. संयुक्त मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में खलबली मच हुई है.
संयुक्त मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर के आदेश के मुताबिक मामला लाखन सिंह और बीएसए के बीच मानदेय का है. इस विवाद के मामले में श्रमायुक्त आगरा ने बेसिक शिक्षा विभाग पर 50 हजार रुपये की बकायदारी निकाली थी. विभाग ने देनदारी के आदेश पर ध्यान नहीं दिया. जिसके चलते वसूली प्रमाणपत्र के लिए बीएसए के मुख्य कोषागार कलक्ट्रेट में संचालित समस्त बैंक खाते को न्यायालय आदेश पर कुर्क करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बकाया राशि भुगतान न होने तक बैंक खाते पर पूरी तरह लेनदेन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. इस कार्रवाई से विभागीय के तमाम कार्य प्रभावित होने की आशंका है.
न्यायालय में रखेंगे अपना पक्ष : बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि बकाया धनराशि के मामले में विभाग का खाते का लेनदेन बंद किया गया है. मामले में न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे. विभागीय कार्य संचालन के लिए बैंक खाता चालू करने की अपील करेंगे.
यह था मामला : प्राथमिक विद्यालय श्यामो में वर्ष 1990 में प्रधानाध्यापक ने एक सफाई कर्मचारी को अपने स्तर से काम पर रखा था. जिसे कुछ रुपये विद्यालय खाते से भुगतान किए जाने लगे. वर्ष 2014 में एबीएसए की संस्तुति पर बीएसए ने उक्त कर्मचारी को हटाने के निर्देश दिए. इस पर कर्मचारी ने श्रम विभाग में अपील की. श्रम विभाग ने मामले में नोटिस जारी किए. जिनका एबीएसए ने उत्तर नहीं दिया. शिक्षा विभाग के संज्ञान न लेने पर श्रम विभाग ने बकाया वसूली के लिए वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया. जिसके क्रम में ही संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की है.