पटना: राजधानी समेत बिहार के कई जिलों में यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. वहीं पटना में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है. जिसके माध्यम से तमाम चौक-चौराहों पर लगे कैमरे की मॉनिटरिंग की जाती है. इसके तहत यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है.
25 लोगों पर एफआईआर दर्ज: उधर गाड़ी के नंबर के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया जा रहा है. इसी कड़ी में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के द्वारा अब सर्विलांस शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से यातायात पुलिस के द्वारा गाड़ी के नंबर पर छेड़छाड़ करने वाले 25 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.
नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले सावधान: पटना ट्रैफिक एसपी ने बताया कि जो भी शख्स चालान से बचने के लिए या किसी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है. ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है. आईसीसीसी के माध्यम से अपराध नियंत्रण के लिए 24 घंटे पटना के शहरी क्षेत्र का सर्विलांस भी किया जा रहा है.
इन धाराओं में मामला दर्ज: सर्विलांस के माध्यम से चालान से बचने के लिए जालसाजी कर अपने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक अंक छुपा देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में 25 वाहन मालिकों के खिलाफ पटना के विभिन्न स्थानों में डीएस 2023 की धारा 319(2) और 336(3) के तहत प्राथमिक की दर्ज की गई है.
किन-किन थानों हुआ मामला दर्ज: गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वाले 25 लोगों के खिलाफ गांधी मैदान थाना में 4, खगौल थाना में 2, कंकड़बाग थाना में 2, पाटलिपुत्र थाना में 2, फुलवारी शरीफ में 3, दानापुर में 2, पीरबहोर में 2 और जक्कनपुर, पत्रकार नगर, नौबतपुर, दीदारगंज,बुद्धा कॉलोनी, शास्त्री नगर, अगमकुंआ इन सभी थानों में एक-एक मामला दर्ज किया गया है.
पटना ट्रैफिक एसपी ने की अपील: पटना ट्रैफिक एसपी अपराजिता लोहान ने लोगों से अपील की है कि चालान से बचने के लिए गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ ना करें. गाड़ी का नंबर प्लेट सरकारी संपत्ति होती है और इसके साथ छेड़छाड़ करना एक अपराध है. जिसको लेकर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है.
"यातायात नियम का उल्लंघन न करें. गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करना एक कानून अपराध है. वहीं आपके ऊपर अगर एक बार आपराधिक मामला दर्ज हो गया तो, आप परेशानी में आ सकते हैं."-अपराजित लोहान, ट्रैफिक एसपी पटना