खूंटी: खूंटी के पांच घाट सहित सूबे में 400 बालू घाटों से बालू उत्खनन करने पर रोक लगा दी गई है. एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश के मुताबिक 10 जून से हर साल मानसून के दौरान चार महीने के लिए उत्खनन पर रोक लगा दी जाती है, जो 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी. जिले के पांच घाटों को छोड़कर दो दर्जन से अधिक ऐसे घाट है जहां से बालू का अवैध कारोबार चल रहा है. एनजीटी के आदेश से पूर्व बालू माफियाओं ने बालू स्टॉक कर रख लिया है ताकि बेखौफ तस्करी कर सके.
जिले में आधी रात से बालू माफियाओं की माफियागिरी शुरू हो जाती है. इतना ही नहीं गाड़ियां तोरपा, कर्रा और जरियागढ़ थाने से भी आसानी से क्रॉस कर चली जाती हैं. एसडीओ ने बताया कि इसके लिए मुख्य सड़कों सहित गांव की सड़कों को चिन्हित किया है. जल्द ही बेरिकेड्स लगाने का कार्य पूर्ण हो जाएगा. बालू तस्कर एनजीटी लगने के बाद भी पुलिस और खनन विभाग की टास्क फोर्स से बचकर अलग-अलग रास्ते से बालू तस्करी में जुटे हैं.
इसके लिए खूंटी जिला प्रशासन ने स्टॉकयार्ड को सीज करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है. अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सीज की प्रक्रिया के बाद अब बालू का उत्खनन नदी-नालों से नहीं किया जा सकता है. इसके बावजूद बालू उत्खनन की सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. इस मामले को लेकर टास्क फोर्स को जिम्मेदारी दी गयी है.
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