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पहले नाबालिग से दुष्कर्म फिर घटना का वीडियो वायरल, अब आरोपी को मिली 20 साल की कैद - Muzaffarpur POCSO Court

Muzaffarpur Minor Molestation Case: मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने और घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के मामले में अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 3, 2024, 1:15 PM IST

Muzaffarpur minor molestation case
मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में अदालत का फैसला आ गया है. 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है. यह मामला फकुली थाना क्षेत्र के एक गांव का है.

आरोपी को 20 साल कारावास की सजा: इस मामले में पीड़ित लड़की ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी कराई थी. उसने अपनी शिकायत में कहा था कि 9 जून 2022 को गंगा दशहरा था. उसके परिवार के सभी लोग गंगा स्नान के लिए गए थे. वह गांव के एक व्यक्ति के खेत में बकरी चराने गई थी. उसी समय सन्नी कुमार पहुंचा. उसने चाकू उसकी गर्दन पर रखकर हत्या की धमकी दी. उसे डराकर पास के जंगल-झाड़ी में ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया. उसने धमकी दी कि किसी को बताया तो उसके माता-पिता की हत्या कर देगा.

रेप का वीडियो कर दिया वायरल: पीड़ित ने बताया कि दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने के डर से वह चुप रह गई लेकिन कुछ दिनों बाद सन्नी ने वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया. इसके बाद उसने परिजनों के सहयोग से थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने 30 अगस्त 2022 को सन्नी के विरुद्ध विशेष पाक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.

क्या बोले वकील?: विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि घटना के दो साल बाद आरोपी को कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

"इस मामले में विशेष कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को पेश किया था. सभी गवाहों ने विशेष कोर्ट में घटना का समर्थन किया. दो साल पहले बकरी चराने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. उसका वीडियो बनाकर प्रसारित भी कर दिया गया था. मामले में विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है."- अजय कुमार, विशेष लोक अभियोजक

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आरोपी को 20 साल कारावास की सजा: इस मामले में पीड़ित लड़की ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी कराई थी. उसने अपनी शिकायत में कहा था कि 9 जून 2022 को गंगा दशहरा था. उसके परिवार के सभी लोग गंगा स्नान के लिए गए थे. वह गांव के एक व्यक्ति के खेत में बकरी चराने गई थी. उसी समय सन्नी कुमार पहुंचा. उसने चाकू उसकी गर्दन पर रखकर हत्या की धमकी दी. उसे डराकर पास के जंगल-झाड़ी में ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया. उसने धमकी दी कि किसी को बताया तो उसके माता-पिता की हत्या कर देगा.

रेप का वीडियो कर दिया वायरल: पीड़ित ने बताया कि दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने के डर से वह चुप रह गई लेकिन कुछ दिनों बाद सन्नी ने वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया. इसके बाद उसने परिजनों के सहयोग से थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने 30 अगस्त 2022 को सन्नी के विरुद्ध विशेष पाक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.

क्या बोले वकील?: विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि घटना के दो साल बाद आरोपी को कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

"इस मामले में विशेष कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को पेश किया था. सभी गवाहों ने विशेष कोर्ट में घटना का समर्थन किया. दो साल पहले बकरी चराने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. उसका वीडियो बनाकर प्रसारित भी कर दिया गया था. मामले में विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है."- अजय कुमार, विशेष लोक अभियोजक

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