जयपुर : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी नरेंद्र सिंह मालावत ने अभियुक्त पर 2.08 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 22 नवंबर, 2020 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
रिपोर्ट में कहा गया कि बीते दिन उसकी 14 वर्षीय बेटी बिना बताए कहीं चली गई है. उनके यहां गाड़ी चलाने वाला युवक सुरेश कुमार गांव गया हुआ है. जब उसके घर फोन कर पूछा तो वो भी वहां नहीं था. ऐसे में उसे शक हुआ कि सुरेश कुमार उसे अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 जुलाई, 2021 को पाली से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया.
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पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि घर पर काम करने के कारण दोनों में पहचान हो गई थी. वो 21 नवंबर, 2020 को भांकरोटा से अभियुक्त के साथ एमपी चली गई थी, जहां दोनों किराए के मकान में कुछ माह रहे और बाद में पाली चले गए. वहां से पुलिस उन्हें जयपुर ले आई थी. इस दौरान दोनों पति-पत्नी की तरह रहे और सुरेश ने उसके साथ कई बार संबंध भी बनाए.