लखनऊ : यूपी 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर को होगी. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी ने बताया कि शुक्रवार को सीनियर अधिवक्ता ने एक नए मुकदमे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 9 सितंबर के ऑर्डर के बारे में अवगत कराया और जल्द सुनवाई के लिए निवेदन किया.
ज्ञात हो कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर 9 सितंबर को सुनवाई के बाद रोक लगा दी थी और 23 सितंबर को सुनवाई के लिए आदेश दिया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी. अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है. 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने एक फैसला दिया था. जिसे अनारक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थीयों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने और सरकार ने इस फैसले को सही माना है. अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों की सहमति व आर्थिक मदद से शुक्रवार को सीनियर अधिवक्ता ने एक नए मुकदमे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 9 सितंबर के ऑर्डर के बारे में अवगत कराया. साथ ही 15 अक्टूबर के पहले ही केस को सुनकर निस्तारित करने की रिक्वेस्ट की.
अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी. जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया. एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद बीते 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यहां भी न्याय मिलेगा.