करसोग: उद्यान विभाग की टीम ने नियमों के खिलाफ लाए गए सेब के 5 हजार पौधों को आग के हवाले कर दिया. ये पौधे एक व्यक्ति द्वारा जम्मू कश्मीर से गाड़ी में भर कर बेचने को लाए जा रहे थे, लेकिन विभाग की टीम ने बागवानों तक पहुंचने से पहले ही इन पौधों को आग लगाकर नष्ट कर दिया. करसोग में अवैध तरीके से सेब के पौधे लगाने वालों के खिलाफ नियमों का डंडा चलना शुरू हो गया है. यहां बुधवार को विभाग की टीम ने नियमों के खिलाफ लाए गए सेब के 5 हजार पौधों को आग के हवाले कर दिया.
ये पौधे एक व्यक्ति द्वारा जम्मू कश्मीर से गाड़ी में भर कर बेचने को लाए जा रहे थे, लेकिन विभाग की टीम ने बागवानों तक पहुंचने से पहले ही इन पौधों को आग लगाकर नष्ट कर दिया. ऐसे में विभाग की सतर्कता से सेब के पौधों के नाम पर होने वाली ठगी से हजारों बागवान बच गए हैं. उद्यान विभाग ने हिमाचल प्रदेश फल पौध पंजीकरण व विनियमन अधिनियम-2015 की धारा 17 की उपधारा 2 के अन्तर्गत ये कार्रवाई अमल में लाई है.
प्रक्रिया पूरी होने पर पौधे किए नष्ट: बाहरी राज्य से बेचने को लाए गए सेब के पौधों को प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही नष्ट किया गया. विभाग को अवैध पौधे लाए जाने को लेकर सूचना प्राप्त हुई थी. जिस पर विभाग ने 29 जनवरी को अवैध तरीके से सेब के पौधों की गाड़ी को पकड़ा था. जिसके बाद पौधों को छानबीन के लिए विभाग ने फल पौधशाला पंजीकरण अधिनियम के अनुसार डॉ. मोनिका शर्मा, डॉ. नारायण ठाकुर व जूनियर टेक्निशियन जगदीश के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी. इसके बाद इन पौधों को नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद आग के हवाले किया गया.
विभाग के मुताबिक प्रदेश में कुछ लोग अवैध सेब के पौधों के कारोबार में संलिप्त है, जो बाहरी राज्यों से घटिया क्वालिटी के पौधे लाकर बागवानों और किसानों को बेच कर मोटी कमाई कर रहे हैं. ऐसे में बागवानों को सतर्क रहने की सलाह दी है और ऐसे लोगों को शिकायत विभाग को करने की अपील की है, ताकि अवैध तरीके से पौधे लाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके.
सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान: बागवानी विभाग के मुताबिक अवैध तरीके से सेब के पौधों के कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है.दोषी पाए जाने पर, ऐसे कारोबारी को 50 हजार तक जुर्माना व एक वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है. बाहरी राज्यों से फलदार पौधों की खरीद के लिए नर्सरी का लाईसेंस, पौधों का बिल व प्रदेश सरकार की पौधे लाने की अनुमति आवश्यक है. इसके अतिरिक्त जिस राज्य से पौधों की खरीद की जा रही है, उस राज्य के उद्यान विभाग से पौधे बीमारी रहित होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
उद्यान विभाग करसोग के विषय वार्ता विशेषज्ञ उद्यान डॉ. जगदीश वर्मा ने बताया कि बाहरी राज्य से अवैध तरीके से लाए गए सेब के पांच हजार पौधों को नष्ट किया गया है. उन्होंने कहा कि बारिश और बर्फबारी के बाद अब बड़ी मात्रा में सेब के अवैध पौधे लाने की आशंका है. ऐसे में फील्ड अधिकारियों को अभियान जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं.
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